संचार न्यूज़। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय ने मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉस्को दो सौरभ द्विवेदी ने दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में दोषी रबूपुरा के जौंनचना गांव निवासी सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹50000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमाने करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी नहीं होगी।
दरअसल, सूरजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 20 अक्टूबर 2020 की शाम को किराए पर रहने वाले आरोपी ने मासूम 7 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता और आरोपी दोनों एक ही मकान में किराए पर रहते थे जहां पर पीड़िता का परिवार ग्राउंड फ्लोर पर तो आरोपी पांचवी मंजिल पर किराए पर रहता था। पीड़िता शाम के समय अपने भाई को बुलाने पांचवी मंजिल पर गई जहां आरोपी ने पीड़िता को पकड़ कर चाकू के बल पर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
विशेष लोक अभियोजक चवन पाल सिंह ने बताया कि सूरजपुर थाना क्षेत्र में पीड़िता अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। पीड़िता का पिटा फरीदाबाद में नौकरी करता था। इस मकान में पांचवी मंजिल पर आरोपी सोनू भी किराए के मकान में रहता था और ग्रेटर नोएडा की एक फैक्ट्री में काम करता था। 20 अक्टूबर 2020 को शाम के 6 बजे पीड़िता अपने भाई को पांचवीं मंजिल पर बुलाने के लिए गई जहां पर आरोपी ने पीड़िता को अकेली पाकर जबरदस्ती एक कमरे में ले गया और वहां पर उसके हाथ बांधकर, मुंह पर टेप लगाकर और चाकू दिखाते हुए जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़िता डर के मारे शाम को जाकर छुप अपने कमरे में सो गई। सुबह पीड़िता ने अपनी मां को पूरी आप बीती बताई जिसके बाद परिजनों ने सूरजपुर पुलिस से मामले की शिकायत की।
सूरजपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए नोएडा अस्पताल भेज दिया वहीं आरोपी सोनू को उसकी फैक्ट्री से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने के बाद चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की। जिला न्यायालय में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों के बयान और सबूत के आधार पर अदालत ने आरोपी सोनू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
जिला न्यायालय में सुनवाई करते हुए 20 मई 2024 को अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉस्को दो सौरभ द्विवेदी ने दोषी सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है। जमाने की राशि जमाने करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगत नहीं होगी।