ग्रेटर नोएडा। 23 साल पुराने दुष्कर्म के केस में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 39 वर्षीय व्यक्ति को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने जांच में मिली गंभीर खामियों और पारिवारिक रंजिश के आधार पर आरोपी को संदेह का लाभ देने का फैसला सुनाया।
वर्ष 2002 में दादरी थाने में दर्ज इस मामले में आरोप था कि तत्कालीन 16 वर्षीय युवक ने एक नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया था। पीड़िता के पिता ने 2 जुलाई 2002 को एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि लड़की पांच महीने की गर्भवती थी। मामला शुरुआत में नियमित अदालत में चला, लेकिन 2012 में घटना के समय अभियुक्त की उम्र 16 साल होने के कारण इसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) में भेज दिया गया। 2021 में जेजेबी ने अभियुक्त को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। आरोपी ने जमानत पर रहते हुए विशेष पॉक्सो कोर्ट में अपील दायर की।