उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती में बीटेक डिग्री वाले युवा नहीं शामिल हो सकते हैं. इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दिए फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है. ऐसे में अब बीटेक की डिग्री पूरी कर जेई भर्ती की तैयारी करने वाले हजारों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. जेई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि डिग्री और डिप्लोमा दो अलग-अलग योग्यताएं हैं. डिग्री को डिप्लोमा का उच्च संस्करण नहीं माना जा सकता है.यह फैसला उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर के पदों पर बहाली मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है. कोर्ट ने कहा है कि डिप्लोमा और डिग्री अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बीटेक डिग्रीधारियों की याचिका को खारिज कर दिया है, जो डिप्लोमा को डिग्री का उच्च संस्करण मानते थे. यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ की ओर से दिया गया
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थी
आयोग ने जेई भर्ती के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की पात्रता अनिवार्य की थी. इस लिहाज से बीटेक डिग्री वाले अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो गए और उन्होंने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका दायर की. दायर याचिका में कहा गया था कि उच्च योग्यता होने के बाद उन्हें डिप्लोमा धारकों की श्रेणी में आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए.
याचिका में भर्ती नियम में असंवैधानिक बताया गया. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तर्क को खारिज करते हुए आयोग के नियम को सही करार दिया. हाईकोर्ट ने 22 नंवबर 2019 के अपने फैसले में कहा था कि जब पात्रता डिप्लोमा निर्धारित की गई है, तो डिग्री धारकों को पात्र नहीं माना जा सकता है. हाईकोर्ट ने मामले में दखल देने से मना कर दिया था.
किन विभागों में होनी थी भर्तियां?
लोक सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे थे. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग और भू-जल विभाग में जेई पदों को भरा जाना था. हाईकोर्ट की ओर से याचिका खारिज कर देने के बाद बीटेक डिग्रीधारी सुप्रीम कोर्ट चले गए. अब शीर्ष कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है.














