दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार (30 जून) को एलान किया कि अब मेट्रो में प्रति व्यक्ति शराब की दो बोतलें ले जानी की इजाजत होगी. दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की तरह ही अब अन्य रूटों पर भी शराब ले जाने की अनुमति होगी. हालांकि, इसके लिए एक छोटी सी शर्त भी रखी गई है कि शराब की बोतलें सील बंद होनी चाहिए.
हालांकि, इस आदेश के बावजूद मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना अपराध की श्रेणी में ही आएगा. मेट्रो ने इस आदेश के बाद यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा के दौरान उचित व्यवहार को बनाए रखे. अगर कोई शराब के नशे में पाया जाता है तो उस पर कानून के हिसाब के कार्रवाई की जाएगी.
पहले केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर थी इजाजत
सीआईएसएफ और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक कमेटी ने इसे लेकर फैसला लिया है. पहले के फैसले के मुताबिक, केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही शराब ले जाने की इजाजत थी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की ओर से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर विदेश से आने वाले यात्रियों को शराब की बोतलें लाने की इजाजत थी.
वहीं, डीएमआरसी के हालिया फैसले के बाद से दिल्ली मेट्रो के सभी रूटों पर दो बोतल शराब ले जाने की अनुमति होगी. इसके लिए लोगों को बस इस बात का ध्यान रखना है कि शराब की बोतलों की सील न खुली हो. गौरतलब है कि आमतौर पर शराब पीने वालों को मेट्रो में चढ़ने से नहीं रोका जाता है. हालांकि, मेट्रो में शराब पीना या शराब पीकर उपद्रव करने या झगड़ा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
मेट्रो में शराब पीकर बवाल करने या झगड़ा करने पर सीआरपीएफ को यात्री को मेट्रो स्टेशन से बाहर निकालने का अधिकार है. इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले यात्री पर सीआरपीएफ या मेट्रो कर्मचारी की ओर से 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसके साथ ही हालात ज्यादा बिगड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.