Ghazipur: माफिया मुख्तार अंसारी और उसके पर‍िवार की बढ़ेंगी मुश्‍क‍िलें, पत्नी-बेटे सह‍ित 8 के खिलाफ एक और केस

Sanchar Now
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उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल (कंछल गुट) के जिलाध्यक्ष अबु फखर खां की कीमती भूमि को तमंचे के बल पर मऊ विधायक अब्बास अंसारी के नाम पर रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। यह आरोप लगाते हुए व्यापारी नेता ने शहर कोतवाली में माफिया मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी आफसा अंसारी, विधायक पुत्र अब्बास अंसारी और दो सालों सहित छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है।

मुख्तार अंसारी के खिलाफ हो रही कार्रवाई को देखते हुए करीब 11 वर्ष बाद पीड़ित ने हिम्मत जुटाकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया। नगर कोतवाली के रजदेपुर शहरी निवासी अबु फखर खां ने बीते 12 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर के मुताबिक, होमियोपैथिक कॉलेज रौजा के सामने पक्की रोड के किनारे 0.029 हेक्टेयर बेशकीमती जमीन थी।

इस पर माफिया मुख्तार मुख्तार अंसारी, पत्नी आफसा अंसारी, विधायक पुत्र अब्बास अंसारी, साले अनवर शहजाद और आतिफ रजा की नजर पड़ गई। मुख्तार ने लखनऊ जेल में बुलाकर धमकी देते हुए इस जमीन का बैनामा अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने को कहा था। कुछ दिन बाद मुख्तार का साला आतिफ रजा और अनवर शहजाद के साथ अफरोज लेकर मऊ विधायक के घर ले गए।

जहां मऊ विधायक और उनकी मां आफसा अंसारी ने जमीन लिखने को कहा। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि इस एवज में फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। एक कमरे में बंद कर दिया गया। जहां अब्बास अंसारी ने तमंचा सटाकर डराया-धमकाया। इसके बाद वे लोग बीते 25 अप्रैल 2012 को रजिस्ट्रर कार्यालय ले जाकर जबरदस्ती भूमि मऊ विधायक के नाम पर बैनामा करा लिए।

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आरोप है कि कई बार में चेक देकर बैंक में जमा करवाए और फिर ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर लेकर पैसा निकाल लिए। इस तरह बैनामा के नाम पर एक रुपये भी नहीं दिया। इन सभी का उस समय इतना खौफ था कि पीड़ित शिकायत की हिम्मत नहीं जुटा सका। जब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो शिकायत की, जिससे न्याय मिल सके।

एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने कहा कि व्यापारी नेता अबु फखर खां द्वारा तहरीर दी गई थी कि वर्ष 2012 में रौजा स्थित उनकी कीमती भूमि को मुख्तार अंसारी और अन्य के द्वारा डरा, धमाकर लिखवा लिया गया। इस एवज में पैसा भी नहीं मिला। प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप है। मुख्तार अंसारी, पत्नी अफसा अंसारी, पुत्र अब्बास अंसारी, दो साले और एक खिलाफ मुकदमा दर्ज है। छानबीन चल रही है। साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है।

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