संचार न्यूज़। नोएडा के थाना 49 के 2018 के एक मामले में हत्या के प्रयास के आरोपी विशाल को दोषी मानते हुए जिला न्यायालय सूरजपुर के अपर सत्र न्यायाधीश मोना पवार ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और ₹80000 का जुर्माना भी लगाया है। जमाने की राशि जमा निकलने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगत नहीं होगी वही करवा में बिताई गई डंडा अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि नोएडा के थाना 49 के अंतर्गत 11 अक्टूबर 2018 को पीड़ित छेद लाल ने अपने बेटे पर जानलेवा हमला करने की शिकायत पुलिस से की शिकायत में पीड़ित ने बताया कि बरौला में भट्टी चौक के पास गुप्ता बुक्स के नाम से उनकी दुकान है। वह और उसका बेटा अनिल दुकान पर बैठे हुए थे तभी बस अड्डे की तरफ से एक बाइक पर तीन युवक आए और उन्होंने अवैध तमंचा निकालकर और उसके बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला कर जब आरोपी फरार हो रहे थे तभी अन्य लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया जिसमें एक युवक को तमंचे की बट मारकर घायल कर आरोपी मौके से फरार हो गए। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया जिसको इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उसका उपचार चल रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 307 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर विशाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया साथ ही अवैध तमंचा और बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया। गोली लगने से घायल अनिल कुछ समय के उपचार के बाद स्वस्थ होकर अस्पताल से डिचार्ज होकर अपने घर आ गया। पुलिस ने मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की। जिला न्यायालय में आधे दर्जन से ज्यादा गवाहों पेश किए गए।
सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में सुनवाई के दौरान सभी गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद सबूत के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश मोना पवार ने आरोपी विशाल को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का आवास की सजा सुनाई। अदालत नहीं दोषी पर 80 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड (जुर्माने) की राशि जमाने करने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगत नहीं होगी।