सीएम स्टालिन ने शुरू की महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना, बैंक डेबिट कार्ड भी वितरित किए

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तमिलनाडु सरकार ने आज शुक्रवार से महिलाओं के लिए एक खास योजना की शुरुआत की. राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कांचीपुरम में इस योजना की शुरुआत की, जिसे Kalaignar Mahalir Urimai Thittam नाम दिया गया है. यह योजना महिलाओं के सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है.

महिलाओं को दिए गए कार्ड

तमिलनाडु सरकार की इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने सरकार की ओर से एक-एक हजार रुपये की मदद मिलेगी. इस योजना से तमिलनाडु की एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आर्थिक मदद मिलने वाली है. मुख्यमंत्री स्टालिन ने कांचीपुरम में योजना की शुरुआत करते हुए इस मौके पर कई लाभार्थी महिलाओं को डेबिट कार्ड बांटा. वहीं राज्य सरकार के मंत्रियों ने अपने-अपने जिलों में इस योजना की शुरुआत की.

दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि

Kalaignar Mahalir Urimai Thittam का मतलब है कलैगनार महिला अधिकार अनुदान योजना. इस योजना की शुरुआत तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर की गई है. यह योजना दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि बताई जा रही है. योजना का नाम पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के नाम पर रखा गया है, जिन्हें कलैगनार नाम से जाना जाता था.

1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ

यह योजना वास्तव में एक बेसिक इनकम प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य राज्य की उन महिलाओं को सशक्त बनाना है, जो अपने परिवारों की मुखिया हैं. राज्य सरकार ने इस साल पेश बजट में योजना के लिए 7000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. यह राज्य सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना है. इसके लिए राज्य सरकार को 1.63 करोड़ आवेदन मिले हैं. वेरिफिकेशन के बाद 1.6 करोड़ आवेदकों को लाभ के लिए पात्र माना गया है.

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मुख्यमंत्री ने किया अपडेट

मुख्यमंत्री स्टालिन ने योजना के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 1,06,50,000 महिला फैमिली हेड को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद देने वाली Kalaignar Magalir Urimai Scheme के साथ तमिलनाडु ने ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है. यह देश में महिलाओं के कल्याण को नई दिशा देने वाली मुहिम है. इससे कई राज्यों को प्रेरणा मिलेगी.

ये उठा सकते हैं स्कीम का लाभ

इस योजना के लिए 21 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं और ट्रांसजेंडर पात्र हैं. इसके लिए विवाहित और अविवाहित दोनों तरह की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, बस शर्त ये है कि वे अपने परिवार की मुखिया हों. आवेदकों की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.  इस स्कीम के तहत डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे.

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