कृपालु महाराज की बेटियों के काफिले में जानबूझ कर टकराया था कैंटर! बड़ी बेटी की गई थी जान

Sanchar Now
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ग्रेटर नोएडा। वृंदावन के प्रेम मंदिर और प्रतापगढ़ स्थित मनगढ़ भक्ति धाम के संस्थापक जगद्गुरु कृपालु महाराज की बेटियों के काफिले में कैंटर चालक पर जानबूझ कर टक्कटर मारने की आशंका जाहिर की गई है। काफिले में शामिल कार चालक प्रविन मुडभरी ने यह आशंका जाहिर करते हुए दनकौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपित चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है।

भक्ति धाम मानगढ़, कुंडा, प्रतापगढ़ में प्रविन मुडभरी रहते हैं। उन्होंने रविवार देर शाम इस मामले के संबंध में दनकौर थाने में तहरीर दी। उसमें बताया कि वह शनिवार रात पौने दो बजे वृंदावन से कृपालु महाराज की तीनों बेटियों के काफिले के साथ गोलोक धाम द्वारका, दिल्ली के लिए निकले।

खड़ी हुई थीं तीन कारें

रात करीब साढ़े तीन से पौने चार बजे के बीच लघुशंका करने के लिए दनकौर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे पर आठ किलोमीटर बोर्ड के पास काफिला रूका। काफिले की तीनों कारें एक्सप्रेस-वे के बिल्कुल किनारे खड़ी हुईं, तभी तेजी से आए कैंटर ने काफिले में शामिल कारों को टक्कर मारते हुए पलट गया।

कृपालु महाराज की बड़ी बेटी डॉ. विशाखा त्रिपाठी की मृत्यु हो गई। दोनों छोटी बेटियां डॉ. श्यामा त्रिपाठी व कृष्णा त्रिपाठी सहित सात अन्य लोग घायल हो गए। कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों की मदद से सभी को कारों से बाहर निकाला गया। उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। उन्होंने कहा कि यह बड़ा हादसा हुआ है।

कैंटर चालक की अत्यंत लापरवाही से हादसा हुआ है। यह भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझ कर ऐसा किया हो। उन्होंने मामले में मुकदमा दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपित चालक फिरोजाबाद के सोनू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया।

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अभी भी वेंटिलेटर पर है कश्मीरा

हादसे में घायल कश्मीरा पटेल ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमेगा एक स्थित यथार्थ अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल के प्रबंधन ने बताया कि कश्मीरा पटेल अभी वेंटिलेटर पर ही है। उनकी स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी रविवार को सिर की सर्जरी हुई है। उनके चेस्ट में भी गहरी चोट आई है।

इन धाराओं में दर्ज हुई है रिपोर्ट

बीएनएस 106 (1): यदि कोई व्यक्ति लापरवाही द्वारा या जल्दबाजी के कारण किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है। उस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष की सजा से दंडित किया जाएगा।

बीएनएस 125ए: यदि किसी व्यक्ति को मामूली चोट लगती है, तो दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को छह महीने तक की कैद या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

बीएनएस 125बी: किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है, तो दोषी व्यक्ति को तीन साल तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

बीएनएस 281 में: रैश ड्राइविंग का अपराध है। दोषी को एक अवधि के कारावास की सजा जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है व जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे मामलों में अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा को इससे ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है।

बीएनएस 324 (2): साधारण शरारत के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को छह महीने तक की कैद व जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

  • तहरीर के आधार पर आरोपित कैंटर चालक के खिलाफ दनकौर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ करके जानकारियां जुटाई जाएंगी। प्रविन ने जो आशंका जाहिर की है उस बिंदु सहित सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। -अशोक कुमार शर्मा, एडीसीपी, ग्रेटर नोएडा।
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