SANCHAR NOW
Advertisement
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय
No Result
View All Result
SANCHAR NOW
No Result
View All Result
Home राष्ट्रीय

‘केरल राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंजाब मामले के आदेश को ध्यान से पढ़ें’, सुप्रीम कोर्ट ने दी सलाह

Sanchar Now by Sanchar Now
25/11/2023
in राष्ट्रीय
0
‘केरल राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंजाब मामले के आदेश को ध्यान से पढ़ें’, सुप्रीम कोर्ट ने दी सलाह

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केरल के राज्यपाल के सचिव को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर पंजाब के राज्यपाल की निष्क्रियता के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर अदालत द्वारा पारित आदेश को देखना चाहिए.

केरल सरकार ने पारित किए गए 8 विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की ओर से निष्क्रियता का दावा करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है. इन विधेयकों को राज्य विधानमंडल और संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनकी सहमति के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया.

केरल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष दलील दी कि पंजाब मामले में अदालत का फैसला उनके कर्तव्य को कवर करेगा और कहा कि कई विधेयक राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की सहमति के लिए भेजे गए थे, लेकिन पिछले दो वर्षों से लंबित हैं.

सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, ‘चूंकि पंजाब मामले में हमारा आदेश कल रात अपलोड किया गया था, राज्यपाल के सचिव से आदेश देखने को कहें और हमें बताएं कि मंगलवार को आपकी क्या प्रतिक्रिया है.’ एजी ने कहा कि हम राज्यपाल से बात करेंगे. वेणुगोपाल ने कहा कि ‘सभी मंत्री उनसे मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री कई बार उनसे (राज्यपाल) मिल चुके हैं…’ और कहा है कि उनके समक्ष 8 बिल लंबित हैं. संक्षिप्त सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मामले को मंगलवार को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया.

20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि राज्य के राज्यपाल विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में देरी कर रहे हैं.

पढ़ें  Places of Worship Act पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, 31 अक्टूबर का समय दिया

पिछली सुनवाई में वेणुगोपाल ने कहा था कि राज्यपालों को यह एहसास नहीं है कि वे विधायिका का हिस्सा हैं और इस मामले में उन्होंने 3 अध्यादेशों पर हस्ताक्षर किए हैं. वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं और जब वह विधेयक बन जाता है तो दो साल तक उस पर बैठे रहते हैं.

वेणुगोपाल ने यह भी बताया कि अदालत ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से इस मामले में सहायता करने के लिए कहा था और उन्हें दस्तावेज़ उपलब्ध करा दिए गए हैं. शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से मामले में अदालत की सहायता करने को कहा.

ये है मामला : राज्य सरकार ने कहा कि 3 बिल राज्यपाल के पास 2 साल से अधिक समय से लंबित हैं, और 3 बिल पूरे एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं. राज्य की याचिका में कहा गया, ‘राज्यपाल का आचरण जैसा कि वर्तमान में प्रदर्शित किया गया है, राज्य के लोगों के अधिकारों को पराजित करने के अलावा, कानून के शासन और लोकतांत्रिक सुशासन सहित हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों और बुनियादी नींव को नष्ट करने वाला है. विधेयकों के माध्यम से कल्याणकारी उपायों को लागू करने की मांग की गई है.’

याचिका में कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 200 राज्य के राज्यपाल पर एक गंभीर कर्तव्य डालता है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को उनके समक्ष प्रस्तुत करने पर, वह ‘या तो घोषणा करेंगे कि वह विधेयक पर सहमति देते हैं या वह उस पर सहमति रोकते हैं या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखते हैं.’

पढ़ें  ‘महाभारत से भी भीषण होगा युद्ध…’ प्रेमानंद महाराज ने क्यों कही ये बात?

पंजाब के आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल के पास बिल पर कोई वीटो शक्ति नहीं है और वह बिना किसी कार्रवाई के विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते.

शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के एक अनिर्वाचित प्रमुख के रूप में राज्यपाल को कुछ संवैधानिक शक्तियां सौंपी गई हैं और इस शक्ति का उपयोग राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है.

पंजाब सरकार ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल द्वारा देरी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. याचिका में कहा गया है कि इस तरह की ‘असंवैधानिक निष्क्रियता’ ने पूरे प्रशासन को ‘ठप’ कर दिया है. पंजाब के राज्यपाल का मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है.

Tags: Kerala governmentKerala government-Governor disputeSC on Kerala govt governor rowSupreme CourtSupreme Court News
Previous Post

बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन फुस्स हुई Salman Khan की भांजी Alizeh की फिल्म, ओपनिंग डे पर करोड़ भर भी नहीं कमा पाई ‘फर्रे’, जानें कलेक्शन

Next Post

Aaj Ka Panchang, 26 November 2023: आज पूर्णिमा व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और योग

Sanchar Now

Sanchar Now

Sanchar Now is Digital Media Platform through which we are publishing international, national, states and local news mainly from Western Uttar Pradesh including Delhi NCR through Facebook, YouTube, Instagram, Twitter and our portal www.sancharnow.com

Next Post
Aaj Ka Panchang, 26 November 2023: आज पूर्णिमा व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और योग

Aaj Ka Panchang, 26 November 2023: आज पूर्णिमा व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और योग

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest
राष्ट्रीय नवाचार का आगाज़, गलगोटिया विश्वविद्यालय में शुरू हुआ एसआईएच 2025 का हार्डवेयर ग्रैंड फिनाले

राष्ट्रीय नवाचार का आगाज़, गलगोटिया विश्वविद्यालय में शुरू हुआ एसआईएच 2025 का हार्डवेयर ग्रैंड फिनाले

08/12/2025
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा निवेश: मिंडा कॉरपोरेशन को 23 एकड़ भूमि, पॉलीनोमस इंडस्ट्रीज़ लगाएगी 75 करोड़ की यूनिट

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा निवेश: मिंडा कॉरपोरेशन को 23 एकड़ भूमि, पॉलीनोमस इंडस्ट्रीज़ लगाएगी 75 करोड़ की यूनिट

08/12/2025
शासन की मनमानी पर भड़का देहात मौर्चा— 244 गांवों में पंचायत/नगरीय चुनाव की उठी जोरदार मांग

शासन की मनमानी पर भड़का देहात मौर्चा— 244 गांवों में पंचायत/नगरीय चुनाव की उठी जोरदार मांग

07/12/2025
अब ग्रेटर नोएडा के बाजारों से रात में भी उठेगा कूड़ा, बाजारों को साफ-सुथरा बनाने के लिए ग्रेनो प्राधिकरण की पहल

अब ग्रेटर नोएडा के बाजारों से रात में भी उठेगा कूड़ा, बाजारों को साफ-सुथरा बनाने के लिए ग्रेनो प्राधिकरण की पहल

07/12/2025

Recent News

राष्ट्रीय नवाचार का आगाज़, गलगोटिया विश्वविद्यालय में शुरू हुआ एसआईएच 2025 का हार्डवेयर ग्रैंड फिनाले

राष्ट्रीय नवाचार का आगाज़, गलगोटिया विश्वविद्यालय में शुरू हुआ एसआईएच 2025 का हार्डवेयर ग्रैंड फिनाले

08/12/2025
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा निवेश: मिंडा कॉरपोरेशन को 23 एकड़ भूमि, पॉलीनोमस इंडस्ट्रीज़ लगाएगी 75 करोड़ की यूनिट

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा निवेश: मिंडा कॉरपोरेशन को 23 एकड़ भूमि, पॉलीनोमस इंडस्ट्रीज़ लगाएगी 75 करोड़ की यूनिट

08/12/2025
शासन की मनमानी पर भड़का देहात मौर्चा— 244 गांवों में पंचायत/नगरीय चुनाव की उठी जोरदार मांग

शासन की मनमानी पर भड़का देहात मौर्चा— 244 गांवों में पंचायत/नगरीय चुनाव की उठी जोरदार मांग

07/12/2025
अब ग्रेटर नोएडा के बाजारों से रात में भी उठेगा कूड़ा, बाजारों को साफ-सुथरा बनाने के लिए ग्रेनो प्राधिकरण की पहल

अब ग्रेटर नोएडा के बाजारों से रात में भी उठेगा कूड़ा, बाजारों को साफ-सुथरा बनाने के लिए ग्रेनो प्राधिकरण की पहल

07/12/2025

संचार न्यूज डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्यों और स्थानीय समाचारों मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली एनसीआर की खबरों को Facebook, YouTube, Instagram, Twitter और हमारे पोर्टल sancharnews.in के माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं।

Follow Us

Our Visisters

Our Visitor

1274329

Recent News

राष्ट्रीय नवाचार का आगाज़, गलगोटिया विश्वविद्यालय में शुरू हुआ एसआईएच 2025 का हार्डवेयर ग्रैंड फिनाले

राष्ट्रीय नवाचार का आगाज़, गलगोटिया विश्वविद्यालय में शुरू हुआ एसआईएच 2025 का हार्डवेयर ग्रैंड फिनाले

08/12/2025
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा निवेश: मिंडा कॉरपोरेशन को 23 एकड़ भूमि, पॉलीनोमस इंडस्ट्रीज़ लगाएगी 75 करोड़ की यूनिट

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा निवेश: मिंडा कॉरपोरेशन को 23 एकड़ भूमि, पॉलीनोमस इंडस्ट्रीज़ लगाएगी 75 करोड़ की यूनिट

08/12/2025
  • About Us
  • Privacy & Policy
  • Contact Us
  • Home

© 2025 Sanchar Now All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय

© 2025 Sanchar Now All Rights Reserved.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.