दिल्लीः कोचिंग सेंटर का मालिक बिना परमिशन चला रहा था लाइब्रेरी, FIR में खुलासा

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Delhi News : दिल्ली के नामी IAS कोचिंग सेंटर हादसे में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ, उसके बेसमेंट में यह कोचिंग अवैध तरीके से चल रहा था, बेसमेंट में बिना परमिशन के लाइब्रेरी चल रही थी। दरअसल जिस बेसमेंट में घटना घटी, उसका इस्तेमाल स्टोरेज पर्पस के लिए था। लेकिन यहां लाइब्रेरी बनाई गई थी।

अवैध तरीके से चल रहा था कोचिंग

वहीं फायर एनओसी के मुताबिक, एक बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई थी। दूसरे को पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल करना था। जबकि बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई थी। इसका मतलब साफ है कि लाइब्रेरी बनाकर नियमों का उलंघन किया गया। फिलहाल इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर बीएनएस की धारा 105,106(1),152,290 और 35 के तहत दर्ज मामला दर्ज किया गया है। कोचिंग सेंटर का मैनेजमेंट, सिविक एजेंसी के लोग भी जांच दायरे में आ गया है।

‘बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई हो’

मिली जानकारी के अनुसार ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग घटना पर दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा, कल बहुत ही दुखद घटना हुई। मुझे जैसे ही घटना की खबर मिली, मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं। वहां पर एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान करने में जुटी है। दुख की बात है कि इस घटना में तीन बच्चों की मौत हो गई। मैंने एमसीडी के कमिश्नर को एक पत्र लिखा है। इसमें मैंने कहा कि एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में जो संस्थान आते हैं और वहां पर गैरकानूनी तरीके से बेसमेंट में जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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‘बेसमेंट में अवैध रूप से चल रही थी लाइब्रेरी’

शैली ओबेरॉय ने कहा कि इस मामले में अगर एमसीडी के अधिकारी शामिल हैं तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे गैर कानूनी तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई होगी और अधिकारी पर भी कार्रवाई होग। शैली ने आगे कहा कि बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था। इसमें भी साफ लिखा है बेसमेंट में बस पार्किंग और स्टोरेज हो सकता है। मतलब बेसमेंट में लाइब्रेरी अवैध रूप से चल रही थी।

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