नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

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संचार नाउ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) और इसके आसपास के क्षेत्र में ड्रोन या किसी भी प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) उड़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध नागर विमानन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों के तहत लगाया गया है।

8 अक्टूबर 2024 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को “रेड जोन” यानी “नो ड्रोन फ्लाई जोन” घोषित किया गया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा, वायु क्षेत्र की निगरानी और हवाई यातायात को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डीसीपी मनीष कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि नागर विमानन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों के अनुसार, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर और आसपास के क्षेत्र में ड्रोन या किसी अन्य प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) उड़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

डीसीपी मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था यदि इस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 तथा यूएवी संचालन के नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें और बिना अनुमति के ड्रोन या यूएवी उड़ाने से बचें, ताकि एयरपोर्ट और वायु क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उल्लंघन की स्थिति में न केवल ड्रोन जब्त किया जाएगा, बल्कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। वही सुरक्षा एजेंसियां लगातार क्षेत्र की निगरानी कर रही हैं और ड्रोन गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

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