Noida: डिलीवरी बॉय को अर्धनग्न कर पीटने के मामले में कोर्ट ने दिया दोबारा विवेचना का आदेश, वीडियो हुआ था वायरल

Sanchar Now
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नोएडा। कोतवाली सेक्टर-113 क्षेत्र में करीब साढ़े तीन माह पहले डिलीवरी ब्वॉय को अपहरण के बाद अर्धनग्न कर पीटने और उसका वीडियो प्रसारित करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। घटना को सिर्फ मारपीट मानकर पुलिस द्वारा एनसीआर दर्ज कर तीन युवकों के खिलाफ महज शांतिभंग की धारा में चालान किया गया था। मामले में कोर्ट ने घटना को गंभीर मानते हुए एफआईआर दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।

जिला शाहजहांपुर के गांव बाराकला के अभय प्रताप कोतवाली सेक्टर-113 क्षेत्र के गांव पर्थला में रहते थे। वह यहां रहकर डिलीवरी ब्वॉय का काम करते थे। अभय के पड़ोस में जिला मैनपुरी के मोहित चौहान, दीपांशु और ऋतिक रहते थे। करीब एक वर्ष पहले अभय की मोहित चौहान से मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। तब से आरोपित उससे रंजिश मानने लगा था।

पीड़ित ने बताया था कि 9 फरवरी 2024 को ऋतिक ने फोन करके घर के बाहर बुलाया। इसके बाद जबरन कार में बैठाकर एक अर्धनिर्मित प्लाट में ले गए। आरोप है कि यहां तीनों आरोपितों ने पहले उसके कपड़े उतारे और पीटना शुरू कर दिया। गाली-गलौज करते हुए आरोपितों ने लात-घूंसों के अलावा जो हाथ में आया उसी से पीटा।

चौथे युवक ने मोबाइल से पिटाई के कई वीडियो बनाए। इस दौरान अभय आरोपितों के सामने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाया, लेकिन आरोपित तालिबानी अंदाज में बेहोश होने तक अभय को पीटते रहे। बाद में मरा समझकर छोड़कर भाग गए थे। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और स्वजन को सूचना दी।

अभय के पिता ने बताया कि उसे दो दिन बाद होश आया था। पुलिस ने उस समय एनसीआर दर्ज कर तीन आरोपितों का शांतिभंग में चालान किया था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने विवेचना भी शुरू कर दी है।

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पीड़ित ने छोड़ दिया था नोएडा

नोएडा में अभय रोजगार की खोज में दो वर्ष पहले आया था। रोजगार किया भी, लेकिन दबंगों की पिटाई के बाद हत्या की आशंका के चलते नोएडा छोड़ दिया था। अभय ने कभी नोएडा न आने की ठान ली थी। अभय ने बताया कि वह वर्तमान में शाहजहांपुर में ही मोबाइल रिपेयर की दुकान खोल ली है। अब पुलिस ने उसे बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है।

विवेचना कर की जाएगी कार्रवाई

इस घटना में उसी समय तीन आरोपितों के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर शांतिभंग में चालान किया गया था। अब कोर्ट के सीआरपीसी की धारा-155(2) के तहत मिले आदेश पर एनसीआर तरमीम करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। -विद्या सागर मिश्र, डीसीपी, नोएडा जोन

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