ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर थाना क्षेत्र के 2021 के एक मामले में 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए जिला न्यायालय ने सजा सुनाई। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी जिला बदायूं निवासी लालू यादव को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी वही पूर्व में जेल में बिताई गई अवधी इस सजा में समायोजित की जाएगी।
अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि सूरजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 9 जुलाई 2021 को नाबालिक के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने प्लॉट पर लेंटर डलवा रहा था उसी दौरान प्लॉट पर काम करने वाले मजदूर लालू यादव ने उसकी 7 वर्षीय नाबालिक बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और प्लॉट के सामने रमेश के मकान की छत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद बच्चे रोते हुए परिजनों के पास आई और उसने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया जिसके आधार पर परिजनों ने सूरजपुर पुलिस से मामले की शिकायत की।
परिजनों की शिकायत के आधार पर सूरजपुर पुलिस ने दुष्कर्म, sc-st एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए मामला दर्ज किया और बच्ची का मेडिकल कराया पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया और मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की।
जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद मामले में पेश किए गए 7 गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी लालू यादव को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹50000 का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समझने की जाएगी।