लूट और जानलेवा हमला करने के दोषी को अदालत ने साढ़े सात साल की सुनाई सजा

Sanchar Now
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ग्रेटर नोएडा। 2015 के एक मामले में लूट के बाद जान से मारने की नियत से गोली चला कर घायल करने के मामले में आरोपी आलोक कुमार को जिला न्यायालय ने दोषी करार दिया। नोएडा के थाना फेस-2 के अंतर्गत एनएसईजेड स्थित शराब के ठेके के सेल्समैन से लूट की और जान से मारने की नियत से उस पर गोली चलाई। अपर सत्र न्यायाधीश मोना पवार ने आलोक कुमार को दोषी मानते हुए साढ़े 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और ₹11000 का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 1 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन अधिकारी रतन सिंह भाटी ने बताया कि नोएडा के थाना फेस-2 के अंतर्गत एनएसईजेड शराब के ठेके के सेल्समैन से 4 नवम्बर 2015 को आलोक कुमार ने अपने साथी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी आलोक कुमार ने अपने एक साथी के साथ मिलकर ठेका संचालक एमडी कुरेशी जब शाम को ठेका बंद कर अपने घर जा रहे थे तो आरोपी ने उस से उसका बैग लूट लिया और जान से मारने की नियत से उस पर गोली चलाई। जो उसके बाएं पैर में लगी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 307 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया पुलिस ने आरोपी के पास से लूटा गया बैग भी बरामद कर लिया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद उसकी चार्ज शीट जिला न्यायालय सूरजपुर में पेश की। जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी आलोक कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश मोना पवार ने आरोपी आलोक कुमार को दोषी मानते हुए धारा 307 व 394 दोनों में साढ़े सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई और पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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वही धारा 411 में तीन वर्ष कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 1 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जेल में तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि इन सजाओ में समायोजित की जाएगी।

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