मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल बैठक में आठ अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कर्मचारियों के हितों और यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए। सचिव गोपन शैलेश बगौली ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में फैसलों की जानकारी दी।

UCC में नेपाली, तिब्बती और भूटानी लोगों को भी मान्यता
कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत पहचान नियमों को और सरल बनाते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब विवाह पंजीकरण के लिए केवल आधार कार्ड ही नहीं, बल्कि नागरिकता प्रमाणपत्र, मिशन द्वारा जारी पहचान पत्र या विदेशी पंजीकरण अधिकारी के प्रमाण पत्र को भी वैध माना जाएगा। इससे नेपाली, तिब्बती और भूटानी समुदाय के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और पंजीकरण प्रक्रिया पारदर्शी व सुगम होगी।
मिनी आंगनबाड़ी होंगे पूर्ण केंद्र
महिलाओं को राहत देते हुए कैबिनेट ने मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलने का निर्णय लिया है। साथ ही, राज्य सरकार ने 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति देने को मंजूरी दी है। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है और ग्रामीण स्तर पर पोषण व बाल विकास सेवाओं को भी मजबूती देगा।
स्वास्थ्य कर्मचारियों के तबादले में विशेष छूट
स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य प्रवेक्षक अपने पूरे सेवाकाल में एक बार जिले के अंदर पहाड़ से मैदान या मैदान से पहाड़ स्थानांतरण के लिए विशेष छूट प्राप्त कर सकेंगे। इस निर्णय से दूरदराज़ क्षेत्रों में तैनात कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी।
कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में बदलाव
राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग से जुड़ा अहम फैसला लेते हुए यह तय किया है कि कर्मचारियों को जीवनकाल में एक बार शिथिलीकरण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही, एक ही सेवा में दोनों पदों पर पदोन्नति का अवसर भी प्रदान किया गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों में प्रमोशन से जुड़ी अनिश्चितता खत्म होगी और कार्यप्रणाली में उत्साह बढ़ेगा।
रायपुर फ्री जोन में छोटे घरों को मंजूरी
राजधानी देहरादून के रायपुर फ्री जोन में छोटे आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से उन परिवारों को राहत मिलेगी जो सीमित बजट में घर बनाना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि यह निर्णय ‘सबका घर’ मिशन को गति देगा और शहर में नियोजित विकास सुनिश्चित करेगा।
निगमों के लिए नए नियम
कैबिनेट ने निगमों की लाभांश वितरण नीति में बदलाव करते हुए यह तय किया है कि अब कर के बाद अर्जित लाभ का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देना अनिवार्य होगा। यह नीति राज्य की राजस्व प्रणाली को मजबूत करेगी और सरकारी उपक्रमों की जवाबदेही भी तय करेगी।
राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा का विशेष सत्र
उत्तराखंड के राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। कैबिनेट ने इस सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा है। माना जा रहा है कि यह सत्र राज्य के विकास, नई नीतियों और जनता से संवाद पर केंद्रित होगा।
राज्य विकास और प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा
कैबिनेट के इन आठों निर्णयों को राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में कहा कि “सरकार जनता की सुविधा, पारदर्शिता और सुशासन के लिए निरंतर काम कर रही है। ये फैसले हर वर्ग को राहत देने और विकास को तेज़ करने में मदद करेंगे।”