ग्रेटर नोएडा। नाबालिक युवती से अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ करने के दो आरोपियों को दोषी मानते हुए जिला न्यायालय ने सजा सुनाई। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉस्को दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने नाबालिक से छेड़छाड़ के मामले में कासना निवासी अमित उर्फ गोलू वह उदेश को दोषी मानते हुए 3 – 3 वर्ष की सजा सुनाई। और 20500 रुपए का दोनों पर अलग-अलग जुर्माना लगाया।
अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि 6 फरवरी 2017 को दोनों आरोपियों ने दुकान पर बैठी नाबालिक के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की बीच बचाव में आए उसके भाई के साथ लात घुसा से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से मामले की शिकायत की।
नाबालिग पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि इस घटना से पहले भी दोनों आरोपियों ने कई बार उसके साथ छेड़छाड़ की थी जिसकी शिकायत पहले भी पुलिस से की गई थी वहीं घटना के दिन दोनों आरोपियों ने दुकान पर बैठी नाबालिग से अश्लील हरकत करते हुए छेड़खानी की। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो उसका भाई बीच बचाव के लिए आ गया जिससे दोनों आरोपियों ने जमकर मारपीट की घटना के शोर-शराबे की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वापस इकट्ठा हो गए जिसके बाद दोनों आरोपी भुगत लेने वह जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए।पुलिस ने मामले में जांच करते हुए घटना के काफी दिनों बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की।
जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉस्को दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने मामले में न्यायालय में पेश किए गए गवाहों की गवाही, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व पेश किए गए सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 3 – 3 वर्ष की सजा सुनाई। और दोनों दोषियों पर अलग-अलग 20500 – 20500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोनों को दो दो महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वही कारावास में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।