उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद पुलिस ने शहर में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए शहर के धार्मिक स्थलों से तेज आवाज में बजाए जा रहे लाउडस्पीकरों को मौके पर पहुंचकर उतरवाया. फिरोजाबाद के एसपी सिटी रवि शंकर ने सीओ सिटी ने नगर क्षेत्र के थाना दक्षिण इलाके में 2 मस्जिदों में जाकर लाउडस्पीकर उतरवा दिए.

पुलिस ने यह कदम बोर्ड परीक्षाओं के मध्य नजर उठाया है. आने वाले अगले महीनों में बोर्ड और अन्य परीक्षाएं हैं, जिसके चलते पुलिस ने यह अभियान फिर से शुरू कर दिया है.
शासन ने निर्धारित किया है 65 डेसिबलध्वनि प्रदूषण का मानक
गौरतलब है कि शासन द्वारा 65 डेसीबल ध्वनि का मनक निर्धारित किया है इससे ज्यादा तेज आवाज में किसी भी धार्मिक स्थल से कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जा सकता. इसी के तहत पुलिस ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर चेक किए. और अभियान चलाकर उतरवाए. हिदायत भी दी गयी कि तेज आवाज में न बजाएं. पुलिस के इस अभियान में स्थानीय नागरिकों ने भी पूरा सहयोग किया और कहीं कोई हंगामा या विरोध नहीं हुआ.
परीक्षाओं के दृष्टिगत उठाया गया कदम
फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि शासन की ओर से दिशा निर्देश मिले हैं कि आमजन की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित किया जाए.
इसी क्रम में फिरोजाबाद नगर क्षेत्र तथा जनपद के अन्य नगरीय क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने का काम शुरू किया गया है. आगामी माह में बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं, छात्रों को ध्यान में रखते हुए फिरोजाबाद पुलिस यह कार्रवाई कर रही है. इस कार्रवाई के दौरान, कई स्थानों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई गई, जबकि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुछ जगहों पर लाउडस्पीकर हटाए गए.
दो लाउडस्पीकर उतरवाए
एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद के मुताबिक सभी धर्मों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन नियमों का पालन भी आवश्यक है. सार्वजनिक स्थलों पर तेज आवाज से किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए. इसी क्रम में थाना दक्षिण क्षेत्र में दो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, और ध्वनि नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं. माननीय न्यायालय और शासन के आदेश के मुताबिक अभियान चलाया गया है.
यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. प्रशासन ने सभी धार्मिक स्थलों और संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करें. किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.













