‘मोहल्ला क्लीनिक में मुफ्त दवाएं मिलती रहें’, ED हिरासत से सीएम केजरीवाल का दूसरा निर्देश

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी हिरासत से अपना दूसरा निर्देश जारी किया है. उन्होंने मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अस्पतालों और मोहल्ला ​क्लीनिक में लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती रहें और उनका मेडिकल टेस्ट भी सुचारू रूप से होता रहे. इस बारे में सौरभ भारद्वाज ने खुद जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उनके ईडी की हिरासत में होने की वजह से लोगों की समस्या न बढ जाएं.

सौरभ भारद्वाज ने अपने मंत्रालय को लेकर मुख्यमंत्री से मिले निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, ‘अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली वालों को मुफ्त दवा और मुफ्त टेस्ट मिलता रहे. वह लगातार अस्पतालों का दौरा करने को कहते थे. पता नहीं अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी के बने हैं कि उन्हें ईडी की हिरासत में होते हुए भी दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है. मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लीनिक में दवाइयां नहीं होने से चिंतित हैं. उन्होंने मुझे आदेश दिए हैं कि मोहल्ला क्लीनिक में दवाइयां और टेस्ट मुफ्त मिलता रहे. उनका आदेश मेरे लिए भगवान के आदेश की तरह है’.

केजरीवाल ने पानी-सीवर की समस्या को लेकर दिया था पहला आदेश

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने के अपने दावे के तहत 23 मार्च को अपना पहला आदेश जारी किया था. उन्होंने जल मंत्री आतिशी मार्लेना को दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल व सीवर की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया था. आतिशी ने अरविंद केजरीवाल से मिले निर्देशों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए था, ‘मुख्यमंत्री को पता चला कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से जुड़ी काफी समस्याएं सामने आ रही हैं. इसे लेकर वह चिंतित हैं. उन्होंने मुझे तुरंत इन समस्याओं का समाधान कराने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री का मानना है कि उनके जेल में होने के कारण लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए’.

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केजरीवाल के हिरासत से दिए सरकारी आदेशों की जांच कर रही ईडी

इधर ईडी ने रिमांड में रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सरकारी आदेश जारी किए जाने का संज्ञान लिया है. ईडी अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है कि क्या हिरासत में रहते हुए किसी मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे निर्देश जारी करना पीएमएलए कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के दायरे में आता है? क्या हिरासत में रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल जरूरी सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. चूंकि वह जेल में हैं इसलिए उन्हें जेल मैनुअल फॉलो करना होगा. जेल में उन्हें पेन या पेपर नहीं दिया जा सकता. कोर्ट के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन शाम 6 से 7 बजे के बीच आधा घंटा अपनी पत्नी और निजी सहायक से, जबकि आधा घंटा अपने वकीलों से मिल सकते हैं.

28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में हैं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी के सिविल लाइंस इलाके में उनके आधिकारिक आवास पर तलाशी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका के संबंध में ‘विस्तृत और निरंतर पूछताछ’ के लिए उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था. अपनी गिरफ्तारी के बाद भी, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है. आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से सरकार चलाएंगे. पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले वह देश के पहले मुख्यमंत्री हैं.

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