ज्ञानवापी मूल वाद में पुराने वादी की बेटियों की निगरानी अर्जी स्वीकार; दो अन्य मामलों में भी हुई सुनवाई

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प्रभारी जिला जज विनोद कुमार की अदालत में बृहस्पतिवार को साल 1991 के मूल वाद के वादी रहे स्व. हरिहर पांडेय की तीन बेटियों की ओर से दाखिल निगरानी अर्जी की पोषणीयता पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार कर अगली तारीख 18 दिसंबर तय की है।

​​​​​​​ज्ञानवापी वाद मित्र मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को

अपर जिला जज सप्तम विकास कुमार की अदालत में बृहस्पतिवार को 1991 के ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े पुराने मामले में नियुक्त वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी के खिलाफ दाखिल रिवीजन अर्जी पर सुनवाई हुई। अधिवक्ता की ओर से दाखिल आपत्ति पर प्रति आपत्ति प्रस्तुत की गई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 18 नवंबर तय की है। अधिवक्ता की ओर से पिछले महीने जिला जज की अदालत में रिवीजन अर्जी दाखिल की गई थी। विज्ञापन

रिवीजन अर्जी पर हुई सुनवाई, अगली तारीख 28 नवंबर

ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े पुराने मामले में वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी को हटाने के संबंध में दाखिल रिवीजन अर्जी पर जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई की। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। इससे पहले बेटियों की ओर से दायर अर्जी को सिविल जज सीनियर डिवीजन (एफटीसी) की अदालत ने 11 जुलाई को खारिज कर दिया था। आदेश के खिलाफ बेटियों की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने जिला जज की अदालत में रिवीजन अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आगे की सुनवाई की जाएगी।

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