SANCHAR NOW
Advertisement
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय
No Result
View All Result
SANCHAR NOW
No Result
View All Result
Home राष्ट्रीय

देशद्रोह के लिए बढ़े सजा, आतंरिक सुरक्षा के लिए ये कानून जरूरी : विधि आयोग

Sanchar Now by Sanchar Now
02/06/2023
in राष्ट्रीय
0
देशद्रोह के लिए बढ़े सजा, आतंरिक सुरक्षा के लिए ये कानून जरूरी : विधि आयोग

नई दिल्ली। विधि आयोग ने सिफारिश की है कि राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-124ए को बरकरार रखने की जरूरत है, हालांकि इसके इस्तेमाल के बारे में अधिक स्पष्टता के लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं।

आयोग ने क्या दिया सुझाव?

आयोग ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि धारा-124ए के दुरुपयोग को रोकने के लिए वह केंद्र सरकार द्वारा माडल गाइडलाइंस को जारी करने की सिफारिश करता है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे अपने संलग्न पत्र में 22वें विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी ने कहा है, ”इस संदर्भ में यह भी सुझाव दिया जाता है कि सीआरपीसी, 1973 की धारा-196(3) के अनुरूप सीआरपीसी की धारा-154 में एक प्रविधान जोड़ा जा सकता है, जो आइपीसी की धारा-142ए के तहत अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करने से पहले आवश्यक प्रक्रियागत सुरक्षा उपलब्ध कराएगा।”

आयोग का यह भी कहना है कि किसी प्रविधान के दुरुपयोग का कोई भी आरोप उस प्रविधान को वापस लेने का आधार नहीं हो सकता। साथ ही औपनिवेशिक विरासत होना भी इसे वापस लेने का वैध आधार नहीं है। रिपोर्ट में आयोग का कहना है कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कानून अपराध के उन सभी तत्वों को कवर नहीं करते, जिनका वर्णन आईपीसी की धारा-124ए में किया गया है।

आयोग ने विभिन्न देशों का दिया उदाहरण

आयोग ने कहा कि प्रत्येक देश की कानूनी प्रणाली अलग-अलग तरह की वास्तविकताओं से जूझती है। आईपीसी की धारा-124ए को केवल इस आधार पर निरस्त करना कि कुछ देशों ने ऐसा किया है, निश्चित रूप से भारत की जमीनी हकीकत से आंखें मूंद लेना होगा। संलग्न पत्र में जस्टिस अवस्थी ने इस बात का जिक्र किया है कि धारा-124ए की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

पढ़ें  प्रख्यात मलयालम लेखक और फिल्म निर्देशक एमटी वासुदेवन का निधन

केंद्र ने शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया कि वह इस धारा पर पुनर्विचार कर रही है और अदालत को इस पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसी के अनुरूप शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को धारा-124ए के संबंध में जारी सभी जांचों को स्थगित करते हुए कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने या कोई कठोर कदम उठाने से परहेज करने का निर्देश दिया था। साथ ही यह भी निर्देश दिया था कि सभी लंबित मुकदमों, अपीलों व कार्यवाहियों को स्थगित रखा जाए।

Tags: Delhi Latest Newsdelhi newsLaw Commission on sedition lawSedition LawSedition Law in India
Previous Post

Naseeruddin Shah ने ‘द केरल स्टोरी’ को बताया ‘खतरनाक ट्रेंड’, कहा- ‘न देखी है, न देखूंगा’

Next Post

हरियाणा भेजे गए कंटेनर से सैमसंग कंपनी के 280 फोन गायब, चालक फरार

Sanchar Now

Sanchar Now

Sanchar Now is Digital Media Platform through which we are publishing international, national, states and local news mainly from Western Uttar Pradesh including Delhi NCR through Facebook, YouTube, Instagram, Twitter and our portal www.sancharnow.com

Next Post
हरियाणा भेजे गए कंटेनर से सैमसंग कंपनी के 280 फोन गायब, चालक फरार

हरियाणा भेजे गए कंटेनर से सैमसंग कंपनी के 280 फोन गायब, चालक फरार

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest
यथार्थ हॉस्पिटल ने पत्रकारों के लिए आयोजित किया वार्षिक स्वास्थ्य जांच शिविर

यथार्थ हॉस्पिटल ने पत्रकारों के लिए आयोजित किया वार्षिक स्वास्थ्य जांच शिविर

27/08/2025
निक्की मर्डर केस की गुत्थी उलझी; CCTV, अस्पताल मेमो और अलग-अलग बयानों से सस्पेंस

निक्की मर्डर केस की गुत्थी उलझी; CCTV, अस्पताल मेमो और अलग-अलग बयानों से सस्पेंस

27/08/2025
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां तेज, डीएम ने की समीक्षा बैठक

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां तेज, डीएम ने की समीक्षा बैठक

27/08/2025
विधवा भाभी के बेडरूम में घुसा देवर, करने लगा गंदी हरकत, चीखने पर सास-ससुर ने कही ये बात

विधवा भाभी के बेडरूम में घुसा देवर, करने लगा गंदी हरकत, चीखने पर सास-ससुर ने कही ये बात

27/08/2025

Recent News

यथार्थ हॉस्पिटल ने पत्रकारों के लिए आयोजित किया वार्षिक स्वास्थ्य जांच शिविर

यथार्थ हॉस्पिटल ने पत्रकारों के लिए आयोजित किया वार्षिक स्वास्थ्य जांच शिविर

27/08/2025
निक्की मर्डर केस की गुत्थी उलझी; CCTV, अस्पताल मेमो और अलग-अलग बयानों से सस्पेंस

निक्की मर्डर केस की गुत्थी उलझी; CCTV, अस्पताल मेमो और अलग-अलग बयानों से सस्पेंस

27/08/2025
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां तेज, डीएम ने की समीक्षा बैठक

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां तेज, डीएम ने की समीक्षा बैठक

27/08/2025
विधवा भाभी के बेडरूम में घुसा देवर, करने लगा गंदी हरकत, चीखने पर सास-ससुर ने कही ये बात

विधवा भाभी के बेडरूम में घुसा देवर, करने लगा गंदी हरकत, चीखने पर सास-ससुर ने कही ये बात

27/08/2025

We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.

Follow Us

Our Visisters

Our Visitor

1270643

Recent News

यथार्थ हॉस्पिटल ने पत्रकारों के लिए आयोजित किया वार्षिक स्वास्थ्य जांच शिविर

यथार्थ हॉस्पिटल ने पत्रकारों के लिए आयोजित किया वार्षिक स्वास्थ्य जांच शिविर

27/08/2025
निक्की मर्डर केस की गुत्थी उलझी; CCTV, अस्पताल मेमो और अलग-अलग बयानों से सस्पेंस

निक्की मर्डर केस की गुत्थी उलझी; CCTV, अस्पताल मेमो और अलग-अलग बयानों से सस्पेंस

27/08/2025
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.