चर्चित सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में उम्रकैद की सजा पाए दो दोषियों ने अपनी सजा और उन्हें दोषी करार दिए जाने के कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इन दोनों के अलावा दो अन्य को भी हत्या और क्राइम सिंडिकेट चलाने का दोषी पाया गया था। अदालत ने सभी दोषियों को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब सौम्या की हत्या में दोषी करार दिए गए बलजीत सिंह मलिक और अमित शुक्ला ने एडवोकेट अमित कुमार के जरिए अदालत के द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी है। इन सभी को मकोका और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी करार दिया गया था।
इन दोनों दोषियों ने अपनी पेंडिंग पड़ी अपील के आधार पर सजा को भी सस्पेंड करने की मांग की है। इस मामले में साल 2008 में वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक, अजय कुमार और अजय शेट्टी को दोषी करार दिया था। साकेट कोर्ट ने 25 नवंबर, 2023 को इनकी सजा का ऐलान किया था। अदालत ने अपने फैसले में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगयाा था। बलजीत सिंह मलिक को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ मकोका कानून के तहत अदालत ने 1 लाख रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया था।
पेशे से पत्रकार सौम्या विश्वनाथ की हत्या 30 सितंबर, 2008 को हुई थी। दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई इस हत्याकांड ने देश को हिला कर रख दिया था। उस दिन सौम्या नाइट शिफ्ट कर अपने घर लौट रही थीं। सौम्या की लाश उनकी कार में मिली थी। पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपियों को दूसरे केस में गिरफ्तार किया था जिसके बाद उन्होंने सौम्या की हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कबूली थी।