Swati Maliwal Case: केजरीवाल के PA की मुश्किलें बढ़ेंगी, बिभव के खिलाफ दर्ज मुकदमे में जोड़ी गई साक्ष्य मिटाने की धारा

Sanchar Now
2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार के खिलाफ ‘सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने’ के लिए भारतीय दंड संहिता की नई धारा जोड़ी है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (अपराध के साक्ष्य को मिटाने या अपराधी को बचाने के लिए गलत सूचना देना) जोड़ी गई है।

उन्होंने बताया कि धारा 201 के अंतर्गत मामले में सबसे बड़े अपराध के लिए दी गई सजा के छठे हिस्से के बराबर कारावास का प्रावधान है। कुमार के खिलाफ 16 मई को भादंसं के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को आपराधिक धमकी, हमला या बल प्रयोग और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित धाराएं शामिल हैं। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब वह केजरीवाल से मिलने गई थीं तब कुमार ने उन पर हमला किया और मारपीट की।

इससे पहले दिल्ली की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन पर गंभीर आरोप लगे हैं और उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका है। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर AAP की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। उन्हें पिछले शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

पढ़ें  RO/ARO पेपर लीक में STF ने दाखिल की 55 पन्नों की चार्जशीट, मास्टरमाइंड समेत 16 आरोपियों के नाम
Share This Article
Follow:
Sanchar Now is Digital Media Platform through which we are publishing international, national, states and local news mainly from Western Uttar Pradesh including Delhi NCR through Facebook, YouTube, Instagram, Twitter and our portal www.sancharnow.com
Leave a Comment