SANCHAR NOW
Advertisement
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय
No Result
View All Result
SANCHAR NOW
No Result
View All Result
Home राज्य उत्तर प्रदेश

जानिए कौन है गैंगेस्टर अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने UP पुलिस पर उठाए सवाल

Sanchar Now by Sanchar Now
30/11/2024
in उत्तर प्रदेश, राज्य
0
जानिए कौन है गैंगेस्टर अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने UP पुलिस पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद निवासी गैंगस्टर अनुराग दुबे के मामले में पुलिस पर सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको संवेदनशील होना चाहिए, ना कि सिर्फ शक्ति का आनंद लेना चाहिए. कोर्ट ने डीजीपी का नाम लेते हुए कहा कि अगर हमारे सामने याचिकाकर्ता (अनुराग दुबे) को छुआ गया तो कठोर आदेश पारित किया जाएगा, जो पूरी जिंदगी याद रहेगा. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर ये अनुराग दुबे है कौन, जिसके केस में यूपी पुलिस को ‘सुप्रीम’ फटकार मिली?

बता दें कि फर्रुखाबाद के गैंगस्टर अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं. उस पर एनएसए, गुंडा एक्ट के तहत भी केस दर्ज हैं. वहीं, अनुराग का भाई अनुपम दुबे जो कि बसपा नेता है उसके खिलाफ भी हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं.

आरोप है कि ये दोनों भाई गैंग चलाते हैं और क्षेत्र में दहशत फैलाते हैं. इलाके में इनकी खूब दादागिरी चलती है. एक अनुमान के मुताबिक, इन दोनों का 100 करोड़ रुपये से ऊपर का साम्राज्य है और इनकी गिनती बाहुबली माफियाओ में होती है. हालांकि, पिछले कुछ समय से दोनों भाई पुलिस के रडार पर हैं. उन पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, जिसमें संपत्तियों की कुर्की भी शामिल है.

फिलहाल, अनुपम दुबे मथुरा जेल में निरुद्ध है. वहीं, उसका भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन कई महीनों से फरार चल रहा है. अलग-अलग जिलों में उस पर करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं. इन्हीं में से दर्ज एक मुकदमे में पुलिस अनुराग की तलाश में जुटी हुई थी. जब उसका कहीं पता नहीं चला तो घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया. जिसपर अनुराग ने कोर्ट की शरण ली.

पढ़ें  कुशीनगर में चाकू गोदकर सौतेली मां को मार डाला

अनुराग दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी. इसी याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को खूब खरी-खोटी सुनाई. कोर्ट ने जहां भूमि हड़पने के मामले में अनुराग को अग्रिम जमानत दी तो वहीं पुलिस की कार्यशैली पर बेहद सख्त टिप्पणी की.

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

28 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ इस मामले को देख रही थी. पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं और उसे डर है कि अगर वह जांच के लिए कोर्ट में पेश हुआ तो उसके खिलाफ एक और नया मामला दर्ज किया जाएगा. यह देखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता जांच अधिकारी की ओर से उसके मोबाइल फोन पर दिए गए किसी भी नोटिस का पालन करे. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उसे पुलिस हिरासत में नहीं लिया जाए.

इस मामले में आरोपी के वकील ने दावा किया कि अनुराग दुबे हर बार पूछताछ के लिए उपस्थित होते हैं, लेकिन यूपी पुलिस ने सिर्फ पत्र के जरिए समन भेजे. इस पर कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि आज के जमाने में आप पत्र कैसे भेज रहे हैं? आरोपी को फोन करें और बताएं कि किस थाने में पेश होना है. इतने सारे पुलिस स्टेशन हैं कि आपको उसे यह भी बताना होगा कि इस बार ‘रेड कार्पेट’ कहां बिछाया है. आरोपी आज ही एसएचओ को फोन नंबर दें और फोन 24 घंटे चालू रहेगा. जांच अधिकारी आरोपी को मामले की जांच का समय, तारीख और स्थान बता सकता है. इसके अलावा आरोपी को नोटिस का जवाब देना होगा और जांच में शामिल होना होगा.

पढ़ें  स्कार्पियों सवार लोगो ने ढाबे पर की फायरिंग, चार घायल

नया मुकदमा ना दर्ज हो, ना गिरफ़्तारी हो

सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि किसी भी परिस्थिति में याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ चल रहे मामलों या किसी नए मामले में अदालत की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाए. कोर्ट ने आरोपी अनुराग दुबे की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आदेश दिया कि पुलिस उसे नए मामलों में अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं करेगी. साथ ही आरोपी को जांच में सहयोग करने और नोटिस का जवाब देने के लिए निर्देशित किया.

वहीं, पुलिस के लापरवाही और असंवेदनशील रवैए पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके डीजीपी क्या कर रहे हैं? अगर आप रिपोर्ट दर्ज करेंगे तो हम ऐसा आदेश देंगे कि आपको याद रहेगा. आखिर एक आदमी पर कितने मुकदमे दर्ज करेंगे. जमीन खरीद का बिक्री अभिलेख है और आप जमीन हड़पने का दावा करते हैं. आपकी पुलिस किस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है? आप पुलिस और सिविल कोर्ट की शक्ति को एक मान रहे हैं? बड़े आरोपों की जांच होनी चाहिए लेकिन  ऐसा भी नहीं है कि समाज में और कोई अपराधी नहीं हैं या गैंगस्टर नहीं हैं. सबकी जांच होनी चाहिए.

Tags: GANGSTER ANURAG DUBEYMAFIA ANUPAM DUBEYSUPREME COURT ANURAG DUBEY CASEWORKING STYLE OF UP POLICEकौन हैं गैंगेस्टर अनुराग डब्बन
Previous Post

देवेंद्र अरोड़ा, अमित मोहन और अरविंद जैन…संभल हिंसा के कारणों का पता लगाएगी ये टीम, जानें इनके बारे में

Next Post

बुलंदशहर में मासूम की पटककर हत्या; मां के पास सो रही थी 3 माह की बच्ची, महिला गिरफ्तार

Sanchar Now

Sanchar Now

Sanchar Now is Digital Media Platform through which we are publishing international, national, states and local news mainly from Western Uttar Pradesh including Delhi NCR through Facebook, YouTube, Instagram, Twitter and our portal www.sancharnow.com

Next Post
बुलंदशहर में मासूम की पटककर हत्या; मां के पास सो रही थी 3 माह की बच्ची, महिला गिरफ्तार

बुलंदशहर में मासूम की पटककर हत्या; मां के पास सो रही थी 3 माह की बच्ची, महिला गिरफ्तार

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest
पत्नी की हत्या के दोषी पति को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

पत्नी की हत्या के दोषी पति को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

28/07/2025
टॉय पार्क योजना को लेकर YEIDA सीईओ ने की आवंटियों के साथ बैठक

टॉय पार्क योजना को लेकर YEIDA सीईओ ने की आवंटियों के साथ बैठक

28/07/2025
बादलपुर के दलित मोहल्ले में तीन दिन से अंधेरा, ग्रामीणों में आक्रोश, बिजली विभाग ने बताई तकनीकी वजह

ग्रेटर नोएडा के 64 गांव रोशनी से होंगे चकाचौंध, ब्लैक स्पॉट होंगे रोशन, ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगी सुरक्षा

28/07/2025
140वीं बोर्ड बैठक के बड़े फैसले: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दी 2000 फ्लैट आवंटियों को बड़ी राहत

140वीं बोर्ड बैठक के बड़े फैसले: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दी 2000 फ्लैट आवंटियों को बड़ी राहत

28/07/2025

Recent News

पत्नी की हत्या के दोषी पति को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

पत्नी की हत्या के दोषी पति को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

28/07/2025
टॉय पार्क योजना को लेकर YEIDA सीईओ ने की आवंटियों के साथ बैठक

टॉय पार्क योजना को लेकर YEIDA सीईओ ने की आवंटियों के साथ बैठक

28/07/2025
बादलपुर के दलित मोहल्ले में तीन दिन से अंधेरा, ग्रामीणों में आक्रोश, बिजली विभाग ने बताई तकनीकी वजह

ग्रेटर नोएडा के 64 गांव रोशनी से होंगे चकाचौंध, ब्लैक स्पॉट होंगे रोशन, ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगी सुरक्षा

28/07/2025
140वीं बोर्ड बैठक के बड़े फैसले: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दी 2000 फ्लैट आवंटियों को बड़ी राहत

140वीं बोर्ड बैठक के बड़े फैसले: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दी 2000 फ्लैट आवंटियों को बड़ी राहत

28/07/2025

We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.

Follow Us

Our Visisters

Our Visitor

1269570

Recent News

पत्नी की हत्या के दोषी पति को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

पत्नी की हत्या के दोषी पति को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

28/07/2025
टॉय पार्क योजना को लेकर YEIDA सीईओ ने की आवंटियों के साथ बैठक

टॉय पार्क योजना को लेकर YEIDA सीईओ ने की आवंटियों के साथ बैठक

28/07/2025
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.OkPrivacy policy