Sanchar Now। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र में 2019 में शराब के विवाद में फावड़े काटकर से हत्या करने वाले पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिक्षा नागर ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। जमाने की राशि जमाने करने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जैंत ने बताया कि 14 दिसंबर 2019 को जारचा थाने के कलौन्दा गांव में जोगिंदर की फावड़े से काटकर हत्या की गई थी। जोगिंदर के भाई संजय ने जारचा पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उसके भाई जोगिंदर की पांच लोगों ने हत्या कर दी है। जोगिंदर को उसके गांव के रहने वाले विष्णु कुमार, रहीस, संदीप कुमार, प्रदीप उर्फ भगतजी व नगला नैनसुख गांव निवासी कालू उर्फ महकार सिंह 14 दिसंबर 2019 को दोपहर में एक बजे घर से बुलाकर पास बने शिव मंदिर पर ले गए। जब काफी देर बाद भी जोगिंदर घर वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी पिंकी ने उसकी तलाश शुरू की। मंदिर के आसपास काफी तलाश करने के बाद टहनियां के नीचे खून से लथपथ उसका शव मिला।
जोगिंदर की हत्या करने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही संजय की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की।
जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय एडीजे वन प्रतिक्षा नागर ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और साक्ष्यों आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी को एक लाख बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। लगाए गए जुर्माने की राशि जमा न करने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।