मुख्तार अंसारी हत्या के प्रयास के मामले में दोष मुक्त, गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट का फैसला

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यूपी की बांदा जेल (Banda Jail) में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को आज गाजीपुर (Ghazipur) की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने मुख्तार अंसारी को हत्या की कोशिश के एक मामले में दोषमुक्त करार दिया है. इस मामले में 6 मई को ही बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले सुनाने के लिए 17 मई की तारीख निर्धारित की थी और आज कोर्ट ने मुख्तार को इस मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया. ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या अब मुख्तार जेल से बाहर आ सकेगा.

मुख्तार अंसारी पर हत्या की कोशिश का ये मामला साल 2009 का है जब मीर हसन नाम के शख्स ने मुहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था. इस केस की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्तार पर धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था. मुख्तार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप था. इस केस में लंबी बहस चली और दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे गए, जिसके बाद अदालत ने मुख्तार को इस केस में बरी कर दिया है. सोनू यादव को पहले ही बरी किया जा चुका है.

क्या जेल से बाहर आएगा मुख्तार अंसारी

हत्या की कोशिश मामले में निर्दोष साबित होने बाद भी मुख्तार अंसारी का फिलहाल जेल से बाहर आना संभव नहीं है. इसकी वजह से है कि मुख्तार पर गैंगस्टर के एक और मामले में भी एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. मुख्तार ने अदालत में अपना पक्ष रख दिया है, जिसके बाद इस केस में अगली तारीख 20 मई मुकर्रर की गई है. ये केस करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की 2009 में हुई हत्या से जुड़ा हुई है. कोर्ट 20 मई को इस पर फैसला सुना सकती है. इसके साथ ही पिछले दिनों मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक और मामले में दस साल की सजा सुनाई जा चुकी है. जिसमें कोर्ट ने उस पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया था. जाहिर है कि ऐसे में मुख्तार का जेल से बाहर आना संभव नहीं है.

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