पटनाः बिहार से बड़ी खबर सामने आई है. नीट 2024 प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को जमानत मिल गई है. सिविल कोर्ट परिसर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत देकर न्यायिक हिरासत से मुक्त करने का आदेश दिया है. यह फैसला आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167 के प्रावधानों के तहत लिया गया है. जिसके अनुसार गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आयोजित की जाने वाली परीक्षा नीट-2024 के प्रश्नपत्र लीक मामले में पटना सिविल कोर्ट स्थित CBI की विशेष अदालत ने आरोपी संजीव मुखिया को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया. न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत में संजीव ने आवेदन दाखिल कर कहा था कि यह 90 दिनों से न्यायिक हिरासत में है, लेकिन CBI ने अभी तक उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 का लाभ देते हुए संजीव को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया.
बीते साल हुई थी पेपर लीक की घटना
गौरतलब है कि 5 मई 2024 को देश भर में नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी. जिसमें गड़बड़ी करने के आरोप में पटना के शास्त्रीनगर थाना प्रभारी अमर कुमार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था. बाद में मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया. उसके बाद प्रश्नपत्र लीक होने का मामला उजागर होने पर केंद्र सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी थी. CBI ने 23 जून 2024 को अपनी प्राथमिकी दर्ज की थी. उसके बाद से मामले में जांच की जा रही थी.
अब तक 49 गिरफ्तार
नीट पेपल लीक मामले में अब तक 49 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. CBI ने इस मामले में 1 जुलाई 2024 को 13 आरोपियों के खिलाफ मूल आरोप पत्र दाखिल किया था. उसके बाद 6 के खिलाफ 19 सितंबर 2024 को पहली चार्टशीट दाखिल की गई थी. इसके बाद 7 अक्टूबर 2024 को दूसरा पूरक आरोप पत्र जेल में बंद 21 आरोपियों के खिलाफ और तीसरा पूरक आरोप पत्र 7 नवंबर 2024 को एक आरोपी के खिलाफ दाखिल किया था, फिर चार के खिलाफ 22 नवंबर 2024 को चौथा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले में अब तक 45 लोगों के खिलाफ चार्टशीट दाखिल की जा चुकी है.