सुपरटेक केपटाउन पर नोएडा अथॉरिटी ने लगाया 35.80 लाख का जुर्माना, एनजीटी के नियमों का हो रहा था उल्लंघन

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नोएडा। नोएडा में ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों द्वारा लगातार पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, जो कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के नियमों का भी स्पष्ट उल्लंघन है। इसी कड़ी में नोएडा प्राधिकरण की पर्यावरण सेल टीम और जलखण्ड टीम ने सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन सोसायटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने सोसायटी के एओए पदाधिकारियों के खिलाफ थाना सेक्टर-113 में FIR दर्ज कराने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को पत्र भेजा है।

नोएडा प्राधिकरण के जलखण्ड प्रथम के प्रबंधक ने बताया कि नोएडा सीईओ के निर्देश पर पर्यावरण सेल टीम और जलखण्ड टीम ने सुपरटेक केपटाउन सोसायटी का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि सोसायटी के अंदर स्थापित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (STP) अपनी आवश्यक क्षमता के अनुरूप संचालित नहीं हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप सोसायटी द्वारा शोधित और अशोधित सीवेज नाले में गिराया जा रहा है, जो पर्यावरण नियमों का उल्लंघन है।

उन्होंने बताया कि पर्यावरणीय कानूनों, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 एवं 2016 के उल्लंघन की सूचना क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी गई थी, लेकिन सोसायटी ने नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए प्राधिकरण ने सोसायटी पर 35.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

नोएडा क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू है, जिसके तहत पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। सुपरटेक केपटाउन सोसायटी के खिलाफ यह कार्रवाई इसी क्रम की है। वर्तमान में सोसायटी के एओए पदाधिकारी इस जुर्माने और FIR के खिलाफ अपनी रक्षा की तैयारी में जुट गए हैं।

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