नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार कार्य ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. शासन ने एयरपोर्ट के तीसरे चरण के तहत जेवर क्षेत्र के 14 गांवों की जमीन अधिग्रहण के लिए धारा-19 की अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना जारी होते ही अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) कार्यालय से प्रभावित किसानों को व्यक्तिगत नोटिस भेजे जाने का काम शुरू कर दिया गया है.

आपत्ति दर्ज करा सकेंगे किसान
अधिसूचना के तहत जिन किसानों को नोटिस भेजे गए हैं, वह तय डेट तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. इसके बाद जिला प्रशासन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अधिनिर्णय (अवार्ड) घोषित करेगा और तय मुआवजा राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी.
14 गांवों की 1857 हेक्टेयर जमीन पर होगा अधिग्रहण
एयरपोर्ट के स्टेज-2 फेज-2 और स्टेज-2 फेज-3 के लिए जेवर क्षेत्र के थोरा, नीमका शाहजहांपुर, ख्वाजपुर, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीवास, पारोही, मुकीमपुर सिवारा, जेवर बांगर, साबोता मुस्तफाबाद, अहमदपुर चैरौली, दयानतपुर, बंकापुर और रोही सहित कुल 14 गांवों की 1857.7706 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है.
15 हजार किसान होंगे प्रभावित
अधिसूचना जारी होने के बाद लगभग 15 हजार प्रभावित भू-स्वामियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं. निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक किसान अपनी आपत्तियां 25 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं.
ब्याज सहित मिलेगा मुआवजा
शासन ने 3 जुलाई 2023 को इस परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन की अधिसूचना जारी की थी. यदि अधिनिर्णय की घोषणा तक भूमि का सर्किल रेट नहीं बढ़ता है, तो किसानों को 1550 प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा. इस पर एसआईए अधिसूचना की तिथि से लेकर अवार्ड की घोषणा तक का बैंक ब्याज भी जोड़ा जाएगा.
किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा
एडीएम बच्चू सिंह ने बताया कि धारा-19 की अधिसूचना जारी होने के बाद अब अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है. उन्होंने कहा सभी प्रभावित किसानों को व्यक्तिगत नोटिस भेजे जा चुके हैं. जो किसान निर्धारित तिथियों में आपत्तियां दर्ज कराएंगे, उनकी आपत्तियों का निस्तारण अवार्ड जारी करते समय किया जाएगा.










