नोएडा यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक सेक्टरों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए नियम में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव उन औद्योगिक भूखंडों के स्वामित्व और आवंटियों पर नकेल कसने के लिए किया गया है जो औद्योगिक सेक्टरों में इकाई स्थापित करने से परहेज कर रहे थे। बदलाव का उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।
जानें नियम में बदलाव
आवंटियों और औद्योगिक भूखंडों के स्वामित्व में बदलाव को लेकर यमुना प्राधिकरण ने नियम में बदलाव कर दिया है। आवंटी को इसकी अनुमति तभी दी जाएगी, जब वह आवंटित भूखंड का मानचित्र स्वीकृत कराकर उस पर निर्माण कार्य शुरू कर देगा। नकेल कसने के लिए प्राधिकरण ने यह नियम लागू किया है।
एक्शन मोड में नोएडा यमुना प्राधिकरण
औद्योगिक सेक्टरों में इकाई स्थापित करने से परहेज कर रहे आवंटियों पर नकेल कसने के लिए प्राधिकरण ने यह नियम लागू किया है। इससे औद्योगिक भूखंडों की खरीद-फरोख्त में भी कमी आएगी। यमुना प्राधिकरण सेक्टर 28, 29, 32, 33, 24 व 24ए में औद्योगिक भूखंडों का आवंटन कर चुका है। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।