नई दिल्ली। अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी आफताब पूनावाला को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों से कहा कि अन्य कैदियों की तरह आफताब को भी दिन में 8 घंटे के लिए अनलॉक रख जाए। रात में उसे एकांत कोठरी में रखे।
अभी सिर्फ सुबह-शाम बाहर रखा जाता
जस्टिस सुरेश कुमार कैद की अध्यक्षता वाली पीठ ने आफताब पूनावाला की याचिका पर आदेश दिया कि सुरक्षा की आड़ में उसे एकान्त कारावास में नहीं रखा जा सकता है। याचिका में पूनावाला के वकील ने दावा किया कि उसे सुबह और शाम एक-एक घंटे बाहर रखने की अनुमति है। वहीं, अन्य कैदियों को दिन में आठ घंटे तक बाहर रखा जाता है।
8 घंटे आफताब को अनलॉक रखने का निर्देश
जस्टिस गिरीश कठपालिया ने आदेश में कहा कि हम जेल अधिकारियों को उसे आठ घंटे के लिए अनलॉक करने का निर्देश देते हैं। जैसा कि अन्य कैदियों के लिए लागू होता है और रात के दौरान उसे एक एकांत कोठरी में रखा जाए। दूसरी तरफ जेल अधिकारियों के वकील ने कहा कि खतरे की आशंका के कारण आरोपी को अन्य कैदियों के साथ नहीं रखा गया था।
वकील ने कहा कि इससे पहले रोहिणी में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) ले जाते समय पूनावाला पर हमला होने के बाद एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उचित सुरक्षा देने के संबंध में निर्देश पारित किए थे। पूनावाला के वकील ने कहा कि उसे जेल में शून्य मानवीय संपर्क की अनुमति है और उसे एकान्त कारावास में रखा जा रहा है।
हत्या के बाद शव के किए थे कई टुकड़े
बता दें कि दिल्ली के महरौली में आफताब की लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। आफताब पूनावाला पर आरोप है कि उसने श्रद्धा की हत्या करके उसके के शव को कई टुकड़ों में काट दिया गया और फ्रीज में रख दिया। फिर धीरे-धीरे उसने बॉडी पार्ट को दिल्ली में अलग-अलग जगह पर फेंक दिया।
वहीं, दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी, 2023 को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की। जिस पर दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने आफताब आमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत गायब करने के आरोप तय किए।