किराएदारों के घर अब रात में नहीं रुक सकेंगे बैचलर गेस्ट… नोएडा की सोसायटी में तो पाबंदी वाला नियम लग गया

Sanchar Now
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 नोएडा। सेक्टर-99 स्थित सुप्रीम टावर सोसायटी का अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) किराएदारों के घर रात में आने वाले अविवाहित अतिथियों पर पाबंदी लगाने जा रहा है। इसको लेकर एओए बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया गया है।

इसके तहत किराएदारों को अपने घर रात में रुकने वाले अविवाहित अतिथियों के लिए एओए बोर्ड से अनुमित लेनी होगी। इसको लेकर किराएदारों ने विरोध शुरू कर दिया है। साथ ही एओए का यह पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसको लेकर लोग भी एओए के निर्णय की जमकर आलोचना कर रहे हैं।

सोसायटी में बनाए गए कई नियम

सोसायटी एओए बोर्ड की तरफ से सुरक्षा, स्वच्छता को लेकर नई नीति बनाई गई है। इसके तहत सोसायटी के निवासियों को लेकर कई नियम बनाए गए हैं।

किराएदारों के घर आने वाले अविवाहित को लेकर भी उसमें नियम बनाया गया है। एओए बोर्ड की तरफ से नई नियमावली निवासियों को भेजी गई है। जब निवासियों ने यह नियमावली पढ़ी तो उनके होश उड़ गए।

एओए तय करेगा की रात में आपके घर कौन रुकेगा!

नोएडा जैसे आधुनिक शहर में भी कोई सोसायटी एओए तर करेगा कि किसके घर कौन रुकेगा। लोगों ने इसे सीधे तौर पर निजता का हनन बताया। इसके साथ ही एओए की तरफ से कामन एरिया में सिगरेट पीने पर पाबंदी, सोसायटी में वाहनों की गति सीमा 10 किमी प्रति घंटा समेत अन्य नियम बनाए गए हैं।

मामले को लेकर एओए की तरफ से कहा गया है कि अभी नीति बनी है। लोगों से इस पर 11 मार्च तक सुझाव मांगे गए थे। अगर किसी निवासी को कोई आपत्ति है तो सुनवाई करने के बाद ही नीति लागू होगी। कोई नियम थोपा नहीं जाएगा। सर्वसम्मति से लागू होगा।

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सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट में लगी थी पाबंदी

इसी तरह का मामला बीते वर्ष नोएडा की सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसायटी में आया था। तब एओए ने अविवाहित को फ्लैट देने पर रोक लगा दी थी। बाद में निवासियों के विरोध के बाद अपना निर्णय वापस ले लिया था। पुलिस वेरिफिकेशन की ही शर्त रखी थी।

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