गाजीपुर: माफिया मुख्तार अंसारी पर हत्या के एक मामले में शनिवार को एमपी एमएलएल कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. अब 30 जनवरी को मामले में साक्ष्यों पर बहस शुरू होगी. मनोज राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी सहित 4 लोगों पर आज न्यायालय ने आरोप तय किए गए. मुख्तार अंसारी, सरफराज उर्फ मुन्नी, अफरोज उर्फ चुन्नू और जफर उर्फ चंदा पर आज न्यायालय ने धारा 147, 148, 302 और सहपठित धारा 149ए में आज आरोप तय किए गए.
सरफराज, अफरोज और जफर आज कोर्ट पहुंचे, जबकि माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में उपस्थित हुए. सरफराज बस्ती जेल में, जफर संत कबीरनगर जेल में, अफरोज गाजीपुर जिला जेल में और मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है. एमपी एमएलए कोर्ट के अपर शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने आरोप तय होने की पुष्टि करते हुए बताया कि मनोज राय के पिता शैलेन्द्र राय ने अपने बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें पुलिस ने विवेचना कर 9 लोगों पर आरोपपत्र दायर किया था. इसमें से 4 लोगों की पत्रावली इस न्यायालय में आई थी. माफिया मुख्तार अंसारी, अफरोज उर्फ चुन्नू, जफर उर्फ चंदा और सरफराज उर्फ मुन्नी पर आज आरोप तय किया गया और अब 30 जनवरी को साक्ष्य के लिए तारीख नियत की गई है. मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने भी आरोप तय होने की पुष्टि की है.
बता दें कि मनोज राय की हत्या 2001 में मुहम्मदाबाद में हुई थी. मनोज राय के पिता शैलेन्द्र राय ने 2023 में अपने पुत्र की हत्या का मामला मुहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराया था. शैलेन्द्र राय के अनुसार, उनका बेटा मुख्तार अंसारी के साथ ठेके का काम करता था. लेकिन, एक ठेका उसने मुख्तार की अनुमति के बिना ले लिया था, जिससे मुख्तार अंसारी नाराज हो गया और उसने 14 जुलाई 2001 को अपने आदमियों से बेटे को अपने घर बुलाया और अगले दिन 15 जुलाई को बेटे की लाश मिली. इसी मामले में मृतक मनोज राय के पिता शैलेन्द्र राय की तहरीर पर मुहम्मदाबाद कोतवाली में 2023 में मुकदमा दर्ज हुआ और अब आज इसमें न्यायालय द्वारा आरोप तय कर दिए गए.