लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार नए वर्ष में प्रदेशवासियों के लिए बड़ा उपहार लेकर आ रही है। अब आवासीय और कृषि भूमि के बाद औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों को भी परिवार के सदस्यों के बीच सिर्फ पांच हजार रुपये में गिफ्ट डीड (दान विलेख) के माध्यम से हस्तांतरित किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। इससे पहले सरकार ने आवासीय और कृषि संपत्तियों की रजिस्ट्री पर यही छूट प्रदान की थी।
गिफ्ट डीड पर कौन मिलेगा लाभ?
संपत्ति का पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारे के लिए संबंधित सदस्यों के पक्ष में गिफ्ट डीड पर सिर्फ पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी देनी होती है। यह सुविधा निम्नलिखित सदस्यों के लिए लागू है:
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पुत्र, पुत्री
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पिता, माता
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पति, पत्नी
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पुत्रवधु
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भाई, बहन
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दामाद
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पुत्र और पुत्री के बेटे-बेटी
सगे भाई की मृत्यु होने की स्थिति में उनकी पत्नी भी इस दायरे में शामिल होती हैं। अब सरकार की योजना है कि यह लाभ दुकान, फैक्ट्री और अन्य व्यवसायिक संपत्तियों में भी प्रदेशवासियों को दिया जाएगा।
स्टांप पेपर पर यूजर चार्ज का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में 500 रुपये तक के स्टांप पेपर की बिक्री पर यूजर चार्ज लेने संबंधी निर्णय भी हो सकता है। इसके लिए ई-स्टांपिंग नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।
वर्तमान में स्टांप वेंडर को निम्नलिखित कमीशन मिलता है:
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10 रुपये के स्टांप पर 5 पैसे
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100 रुपये के स्टांप पर 50 पैसे
नई व्यवस्था के अनुसार:
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100 रुपये तक के स्टांप पर 5 रुपये
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101 से 500 रुपये तक के स्टांप पर 10 रुपये अतिरिक्त चार्ज वेंडर वसूल सकेंगे।
उद्योग और सेमीकंडक्टर नीति में संशोधन
उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति को लागू करने के लिए नियमावली पर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।
साथ ही कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव रखे जाएंगे:
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कुशीनगर और झांसी में उप निबंधक कार्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराना
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पीलीभीत में बस स्टेशन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराना
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प्रदेश की सेमीकंडक्टर नीति में संशोधन
इन प्रस्तावों के लागू होने से प्रदेश में औद्योगिक और अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा।


