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उत्तराखंड में अब घर-घर खुल सकेंगे ‘मिनी बार’, बस पूरी करनी होंगी ये शर्तें; जानें धामी सरकार की नई आबकारी नीति

Sanchar Now by Sanchar Now
07/10/2023
in उत्तराखंड, राज्य
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उत्तराखंड में अब घर-घर खुल सकेंगे ‘मिनी बार’, बस पूरी करनी होंगी ये शर्तें; जानें धामी सरकार की नई आबकारी नीति

देहरादून: उत्तराखंड में शराब के शौकीनों को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने होम मिनी बार खोलने की मंजूरी दे दी है। लोग घरों में बार बना सकेंगे। घरों में 50 लीटर तक शराब रख सकते हैं। धामी सरकार की ओर से प्रदेश में नई आबकारी नीति 2023-24 को लागू कर दिया गया है। इस नीति के तहत शराब के शौकीनों को निजी उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। इस नीति के तहत देहरादून के एक आवेदक को मिनी बार का लाइसेंस जारी भी कर दिया गया है। देहरादून के एक व्यक्ति ने मिनी बार के लिए लाइसेंस मांगा था। 4 अक्टूबर यानी पिछले बुधवार को प्रशासनिक स्तर पर यह लाइसेंस जारी किया गया। देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया कि आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। जिले में इस प्रकार का पहला लाइसेंस जारी किए जाने की बात उन्होंने कही है।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

उत्तराखंड सरकार की 2023-24 की नई आबकारी नीति में घर पर मिनी बार रखने के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान दिया गया है। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो पिछले पांच वर्षों से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहा है, वह डीएम कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।

डीएम कार्यालय की ओर से 12 हजार रुपये के वार्षिक शुल्क पर होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि एक बार मंजूरी मिलने के बाद लाइसेंसधारक 9 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर घर पर रखने का हकदार होगा।

पढ़ें  उत्तराखंड कर विभाग ने 12 फर्मों के 16 प्रतिष्ठानों पर मारा छापा, पकड़ी 12 करोड़ की जीएसटी चोरी

देना होगा हलफनामा

होम मिनी-बार लाइसेंस चाहने वाले व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करने के बारे में एक हलफनामा जमा करना होगा। राजीव चौहान ने कहा कि किसी को बार का उपयोग केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए करना होगा। किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। अधिसूचित ड्राई डे पर बार को बंद रखना होगा।

जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंसधारक को इसके अलावा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी उस क्षेत्र में न आए, जहां बार स्थापित है। होम बार के निरीक्षण के बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा।

Tags: home mini bar licence policymini bar licencemini bar licence policyUttarakhand government new excise policyUttrakhand Breaking News
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