बांग्लादेश की तर्ज पर म्यांमार सीमा पर रुकेगी घुसपैठ, लोगों की मुक्त आवाजाही होगी बंद

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नई दिल्ली:  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारत में मुक्त आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए भारत म्यांमार से लगी सीमा पर बाड़ लगाएगा. दोनों देश के लोगों को यात्रा दस्तावेजों के बिना 16 किमी तक दोनों तरफ जाने की अनुमति देने वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा.

मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर), जो अपने वर्तमान स्वरूप में वीजा और पासपोर्ट के बिना प्रवेश को सक्षम बनाती है. सीमा के दोनों ओर पारिवारिक, सामाजिक और जातीय संबंधों को साझा करने वाली जनजातियों को अपने लोगों के साथ संपर्क में रहने की अनुमति देने के लिए एक प्रणाली के रूप में शुरू हुई थी.

‘भारत-म्यांमार की खुली सीमा पर बाड़ लगाएंगे’

गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा, “हम भारत-म्यांमार की खुली सीमा पर बाड़ लगाएंगे, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाई थी. हम म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं और समझौते को समाप्त करेंगे.”

म्यांमार सीमा से नशीली दवाओं की तस्करी

अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम तक, भारत म्यांमार के साथ 1,600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है. मुख्यमंत्री एन बीरेन के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार केंद्र से एफएमआर को हटाने के लिए कह रही है. इसमें आरोप लगाया गया है कि म्यांमार के विद्रोही, अवैध आप्रवासी और नशीली दवाओं के तस्कर एफएमआर का दुरुपयोग कर रहे हैं और परेशानी पैदा करने के लिए मणिपुर में प्रवेश कर रहे हैं.

3 मई, 2023 से पहाड़ी-बहुसंख्यक कुकी जनजातियों और घाटी-बहुसंख्यक मेइतीस के बीच जातीय हिंसा में 180 से अधिक लोग मारे गए हैं. मणिपुर के पड़ोसी मिजोरम ने केंद्र से कहा है कि वह सीमा पर बाड़ लगाने के किसी भी कदम का विरोध करेगा. मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा है कि सीमा का सीमांकन अंग्रेजों द्वारा किया गया था और इसलिए यह दोनों पक्षों के समान जातीय समूहों के लोगों के लिए अस्वीकार्य है.

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जब भारत म्यांमार के साथ सीमा पर बाड़ लगाना शुरू करता है, तो यह ज्ञात नहीं होता है कि बाड़ को “शून्य रेखा” से कुछ दूरी पर रखा जाएगा या नहीं, बांग्लादेश के साथ सीमा के समान जहां बाड़ “शून्य रेखा” से 130 मीटर की दूरी पर है. इलाके के कारण भारत-म्यांमार सीमा पर इस पद्धति का पालन करना मुश्किल हो सकता है.

भारत और म्यांमार: सीमा समझौते पर कब क्या हुआ? 

1950: सरकार भारतीय और बर्मी नागरिकों को बिना पासपोर्ट या वीज़ा के दोनों ओर 40 किमी तक प्रवेश की अनुमति देती है. बर्मी लोग भारत में 72 घंटे रह सकते हैं, जबकि भारतीय म्यांमार में केवल 24 घंटे ही रह सकते हैं.

1968: भारत ने एक नई परमिट प्रणाली के साथ एफएमआर तैयार किया. अस्थायी प्रवेश के लिए दोनों पक्षों द्वारा अपने नागरिकों के लिए परमिट जारी किया जाना है. तब मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में उग्रवाद के बढ़ने से भारत में एफएमआर पर चिंताएं पैदा हो गई थीं.

2004 : भारत ने एफएमआर की दूरी 40 किमी से 16 किमी तक सीमित कर दी. इसके अलावा, लोगों को कई बिंदुओं से पार करने की अनुमति देने के बजाय, केवल तीन स्थानों को प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई थी – अरुणाचल प्रदेश में पंगसौ, मणिपुर में मोरेह, और मिजोरम में ज़ोखावथर.

2018: भारत और म्यांमार ने भूमि सीमा पार करने पर समझौते पर हस्ताक्षर किये. सरकार ने एक बयान में कहा था कि समझौता दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पहले से मौजूद मुक्त आंदोलन अधिकारों के विनियमन और सामंजस्य की सुविधा प्रदान करेगा. यह वैध पासपोर्ट और वीजा के आधार पर लोगों की आवाजाही को भी सुविधाजनक बनाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक संपर्क बढ़ेगा.

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मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने 18 जनवरी को कहा कि म्यांमार के विद्रोहियों द्वारा सीमावर्ती शहर मोरेह में सुरक्षा बलों पर हमला करने की संभावना है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं है. उनकी टिप्पणी मोरेह में कार्रवाई में दो पुलिस कमांडो के मारे जाने के बाद आई है.

कुलदीप सिंह ने राज्य बलों पर हमले में “कुकी उग्रवादियों” की संलिप्तता की पुष्टि की थी. उन्होंने 18 जनवरी को संवाददाताओं से कहा कि सुबह-सुबह, बड़ी संख्या में कुकी उग्रवादियों ने तीन स्थानों पर कमांडो चौकियों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी.

कूकी जनजातियां, जो मोरेह में हैं और जातीय आधार पर विश्वास पूरी तरह से टूटने का हवाला देते हुए राज्य बलों को वापस बुलाना चाहती हैं, उन्होंने राज्य बलों पर उन्हें परेशान करने और सीमावर्ती शहर में इमारतों को जलाने का आरोप लगाया है.

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