साल 2016 में देश में आरबीआई की ओर से 2000 रुपये का नोट जारी किया गया था. हालांकि अब आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही अब लोग 23 मई से बैंकों में 2000 रुपये के नोट को जमा या फिर एक्सचेंज करवा सकेंगे. वहीं 30 सितंबर 2023 तक लोग ये प्रक्रिया कर सकते हैं. हालांकि अब ऐसा दावा भी काफी किया जा रहा है कि 2000 रुपये का नोट बदलवाने के लिए लोगों को फॉर्म को भरना होगा और आईडी कार्ड भी देना होगा. आइए जानते हैं आखिर इस दावे की सच्चाई क्या है?
बैंक नोट
दरअसल, 2000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने के लिए किसी फॉर्म या पर्ची या फिर आईडी की जरूरत नहीं है. इस अटकल पर विराम लगाते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी सभी शाखाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें कहा गया है कि 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए किसी भी फॉर्म या फिर आईडी कार्ड की आवश्यकता नहीं है. एसबीआई ने आज अपनी सभी शाखाओं के लिए एक दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी भी मांग पर्ची की जरूरत नहीं है.
2000 रुपये का नोट
एसबीआई ने कहा कि 20000 रुपये के कुल मूल्य तक के 2000 रुपये के नोट एक बार में जमा या बदले जा सकते हैं. दरअसल, यह स्पष्टीकरण एसबीआई की ओर से तब आया है जब सोशल मीडिया पर कथित गलत सूचना फैली हुई थी कि प्रतिबंधित नोटों को बदलने के लिए आधार कार्ड जैसे पहचान दस्तावेज जमा करने के साथ एक फॉर्म भरना होगा. हालांकि एसबीआई ने अब साफ कर दिया है कि लोगों को ना तो कोई फॉर्म भरना है और ना ही कोई आईडी कार्ड देना है.
आरबीआई का ऐलान
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ऐलान किया कि 2000 रुपये के नोटों चलन से वापस हो जाएंगे. लोग 30 सितंबर तक उन्हें बदल सकते हैं या अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 19 क्षेत्रीय कार्यालय और अन्य बैंक 2,000 रुपये लेना शुरू करेंगे. आरबीआई ने कहा कि 23 मई से नोटों को बदला जा सकेगा.