सीमा परिहार को 4 साल की जेल, कोर्ट ने सुनाई सजा; जानें बीहड़ से लेकर बिग बॉस तक का सफर

Sanchar Now
3 Min Read

औरैया : चंबल के बीहड़ में दहशत का पर्याय रही दस्यु सुंदरी सीमा परिहार व उनके चार अन्य साथियों को 30 वर्ष पुराने अपहरण के मामले में कोर्ट ने बुधवार को सजा सुना दी है. कोर्ट ने दस्यु सुंदरी सीमा परिहार सहित सभी दोषियों को 4-4 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए से दंडित किया है. कभी चंबल के बीहड़ में दस्यु सुंदरी के रूप में आतंक का पर्याय रही सीमा परिहार समेत 4 लोगों को मंगलवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. कोर्ट ने पुलिस से जानकारी मांगी थी कि दस्यु जीवन छोड़कर आत्मसमर्पण करने के बाद दोषियों ने किसी तरह का अपराध किया है या नहीं.

इस मामले में आज सुनाई जाएगी सजा : मामला 19-20 मार्च 1994 की रात 12:30 बजे का है. कोतवाली औरैया में एक मुकदमा दर्ज हुआ था. उस दौरान औरैया इटावा जिले में था. इसमें गढ़िया बक्सीराम निवासी श्रीकृष्ण त्रिपाठी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका 25 वर्षीय भाई प्रमोद कुमार त्रिपाठी खेतों में पानी लगा रहा था. तभी रात में 10 से 15 सशस्त्र बदमाश ट्यूबवेल पर आए और दरवाजा खुलवाकर प्रमोद कुमार त्रिपाठी का अपहरण कर अजनपुर ले गए.

कई सालों से चल रहा मुकदमा : गिरोह की पहचान दस्यु लालाराम व सीमा परिहार के रूप में हुई. लालाराम की मौत हो चुकी है. मौजूद सीमा परिहार निवासी बबाइन अयाना, रामकिशन उर्फ किशना निवासी नवलपुर अयाना, छोटे सिंह निवासी शेखपुर अयाना व अनुरूद्ध सुंदरपुर औरैया के खिलाफ पहले इटावा कोर्ट में मुकदमा चला. फिर औरैया जिला स्थापित हुआ. इसके बाद यह मुकदमा औरैया कोर्ट में ट्रांसफर हुआ. एडीजे सुनील कुमार सिंह ने चारों अभियुक्तों को अपहरण की धारा के अपराध में दोषी पाया और बीते दिन उन्हें जिला कारागार इटावा भेज दिया गया.

पढ़ें  ‘तकनीक का विकास फोर्सेज की जरूरतों के मुताबिक होना चाहिए…’, DRDO लैब की रक्षा तकनीक का जायजा लेने पर बोले राजनाथ सिंह

दस्यु सुंदरी के आंखों में आये आंसूः 30 साल पुराने अपहरण के मामले बुधवार को आये निर्णय से दस्यु सुंदरी सीमा परिहार एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गई है. बुधवार को एंटी डकैती कोर्ट से आये फैसले के बाद दस्यु सुंदरी सीमा परिहार की आंखे आंसुओं से डबडबा गयी. कैमरे के सामने सीमा परिहार के आंसू निकल आये.

एसपी चारू निगम ने बताया कि औरैया जनपद में करीब 30 व इटावा औऱ जालौन समेत कई जनपदों में कई मामले दर्ज है. वहीं 1994 में जनपद के गढ़िया बख्शीराम से एक युवक का अपहरण किया था. जिसके बाद आज एंटी डकैती कोर्ट से दस्यु सुंदरी सीमा परिहार व 3 अन्य को 4-4 साल की सजा व 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

Share This Article
Follow:
Sanchar Now is Digital Media Platform through which we are publishing international, national, states and local news mainly from Western Uttar Pradesh including Delhi NCR through Facebook, YouTube, Instagram, Twitter and our portal www.sancharnow.com
Leave a Comment