SANCHAR NOW
Advertisement
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय
No Result
View All Result
SANCHAR NOW
No Result
View All Result
Home राष्ट्रीय

महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस, डीओई ने तीन दिन के भीतर मांगा जवाब

Sanchar Now by Sanchar Now
09/01/2024
in राष्ट्रीय
0
महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस, डीओई ने तीन दिन के भीतर मांगा जवाब

तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला नहीं खाली करने पर सोमवार को संपदा निदेशालय (डीओई) ने कारण बताओं नोटिस जारी किया है। शहरी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की नेता को पिछले साल आठ दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था और उसके बाद उनसे सात जनवरी तक सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया था क्योंकि उनका आवंटन रद्द कर दिया गया था।

इस मामले में डीओई ने अब उन्हें तीन दिन में कारण बताओं नोटिस का जवाब देने को कहा है। सूत्रों ने बताया, ‘‘महुआ मोइत्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है कि उन्होंने अभी तक अपना सरकारी बंगला खाली क्यों नहीं किया है।’’

सात जनवरी को बंगला खाली करने को कहा गया था

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चार जनवरी को तृणमूल नेता को उन्हें आवंटित सरकारी आवास में बने रहने के साथ डीओई से संपर्क करने को कहा था। लोकसभा से निष्कासन के बाद आवंटन रद्द होने के कारण सात जनवरी तक सरकारी बंगला खाली करने के निर्देश को तृणमूल नेता ने चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुब्रमण्यन प्रसाद ने कहा कि नियमों के मुताबिक असाधारण परिस्थितियों में अधिकारी शुल्क का भुगतान कर व्यक्ति को छह महीने तक रहने की अनुमति दे सकते हैं।

कोर्ट ने महुआ को दी थी अनुमति

अदालत ने मोइत्रा को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसमें कहा गया कि संपदा निदेशालय अपने विवेक से इस मामले में फैसला करेगा।  इसमें कहा गया है कि कानून किसी निवासी को बेदखली से पहले नोटिस जारी करने का आदेश देता है और सरकार को कानून के अनुसार याचिकाकर्ता को बेदखल करने के लिए कदम उठाना होगा।

पढ़ें  विवादित बयान, मंत्री पद से प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा, अटैकिंग मोड में विपक्ष

महुआ मोइत्रा को “अनैतिक आचरण” का दोषी ठहराया गया था और 8 दिसंबर, 2023 को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार स्वीकार करने और उनके साथ संसद की वेबसाइट का अपना यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।

Tags: IndiaMahua Moitra Bungalow Row Mahua MoitraTMCWest Bengal
Previous Post

Rakul Preet Singh और जैकी भगनानी अपनी शादी में नो फोन पॉलिसी करेंगे लागू!, जानें- क्या होगी कपल की वेडिंग थीम

Next Post

चीला मार्ग पर सड़क दुर्घटना में दो रेंजरों समेत चार की मौत, नई गाड़ी का ट्रायल कर रहे थे अधिकारी

Sanchar Now

Sanchar Now

Sanchar Now is Digital Media Platform through which we are publishing international, national, states and local news mainly from Western Uttar Pradesh including Delhi NCR through Facebook, YouTube, Instagram, Twitter and our portal www.sancharnow.com

Next Post
चीला मार्ग पर सड़क दुर्घटना में दो रेंजरों समेत चार की मौत, नई गाड़ी का ट्रायल कर रहे थे अधिकारी

चीला मार्ग पर सड़क दुर्घटना में दो रेंजरों समेत चार की मौत, नई गाड़ी का ट्रायल कर रहे थे अधिकारी

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest
जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक संपन्न, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान

जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक संपन्न, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान

14/09/2025
जेकेजी पाम कोर्ट सोसाइटी में गूंजे रजिस्ट्री के नारे, निवासियों ने किया जोरदार प्रदर्शन

जेकेजी पाम कोर्ट सोसाइटी में गूंजे रजिस्ट्री के नारे, निवासियों ने किया जोरदार प्रदर्शन

14/09/2025
बिल्डर की मनमानी के खिलाफ इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी के निवासियों का 10वे हफ्ते भी जारी रहा प्रदर्शन

बिल्डर की मनमानी के खिलाफ इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी के निवासियों का 10वे हफ्ते भी जारी रहा प्रदर्शन

14/09/2025
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया अतिक्रमण

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया अतिक्रमण

14/09/2025

Recent News

जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक संपन्न, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान

जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक संपन्न, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान

14/09/2025
जेकेजी पाम कोर्ट सोसाइटी में गूंजे रजिस्ट्री के नारे, निवासियों ने किया जोरदार प्रदर्शन

जेकेजी पाम कोर्ट सोसाइटी में गूंजे रजिस्ट्री के नारे, निवासियों ने किया जोरदार प्रदर्शन

14/09/2025
बिल्डर की मनमानी के खिलाफ इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी के निवासियों का 10वे हफ्ते भी जारी रहा प्रदर्शन

बिल्डर की मनमानी के खिलाफ इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी के निवासियों का 10वे हफ्ते भी जारी रहा प्रदर्शन

14/09/2025
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया अतिक्रमण

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया अतिक्रमण

14/09/2025

We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.

Follow Us

Our Visisters

Our Visitor

1271834

Recent News

जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक संपन्न, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान

जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक संपन्न, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान

14/09/2025
जेकेजी पाम कोर्ट सोसाइटी में गूंजे रजिस्ट्री के नारे, निवासियों ने किया जोरदार प्रदर्शन

जेकेजी पाम कोर्ट सोसाइटी में गूंजे रजिस्ट्री के नारे, निवासियों ने किया जोरदार प्रदर्शन

14/09/2025
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.