एक चिप में होगी सभी जानकारी…UP में अब बनेगा स्मार्ट कार्ड RC, योगी सरकार का फैसला

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वाहन स्वामियों को अब पेपर के बजाय चिप से लैस स्मार्ट कार्ड आरसी उपलब्ध कराई जाएगी. इससे दोपहिया या चारपहिया वाहन की स्मार्ट कार्ड आरसी स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस की तरह या फिर एटीएम के बराबर होगी. चिप से लैस इस स्मार्ट कार्ड आरसी को अपने साथ ले जाने में वाहन स्वामियों को काफी आसानी होगी. उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह का कहना है कि ये निर्णय वाहन स्वामियों के हित में है, इससे प्रदेश के वाहन स्वामियों को काफी सहूलियत होगी.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि वाहन स्वामी को प्रारूप 23 (ए) में बिना चिप युक्त लेमिनेटिड कार्ड में या चिपयुक्त स्मार्ट कार्ड में जारी किये जाने का प्रावधान है. चिप युक्त स्मार्ट कार्ड पंजीयन पुस्तिका जारी होने पर वाहन स्वामियों को इसे रखने में आसानी होगी. उन्होंने बताया कि चिप युक्त आरसी से यह लाभ होगा कि आरसी के गीले होने या उसके कटने-फटने की समस्या कम होगी. एक अच्छी क्वालिटी वाला उपयोग के लिए टिकाऊ डाक्यूमेंट वाहन स्वामियों को प्राप्त हो सकेगा.

बताया कि स्मार्ट कार्ड पंजीयन पुस्तिका में डेटा एंबेडेड माइक्रो चिप के माध्यम से सुरक्षित रूप से संग्रह होता है, जिससे डेटा सिक्योर रहता है, जिसकी डुप्लीकेसी आसानी से नहीं हो सकेगी. पुलिस और परिवहन विभाग के चेकिंग अधिकारी कार्ड रीडर के माध्यम से स्मार्ट कार्ड पंजीयन पुस्तिका की चिप में उपलब्ध सभी विवरणों और स्मार्ट कार्ड पंजीयन पुस्तिका की सत्यता की मौके पर जांच भी कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि स्मार्ट कार्ड पंजीयन पुस्तिका में दो भागों में वाहन और वाहन स्वामी का विवरण संग्रहित होगा. पहला भौतिक रूप से दिखने वाला भाग और दूसरा कार्ड रीडर मशीन से पढ़ा जाने वाला भाग.

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परिवहन मंत्री ने बताया कि भौतिक रूप से दिखने वाले भाग में सामने की ओर वाहन का पंजीयन चिन्ह, पंजीयन की तिथि, पंजीयन की वैधता, चेसिस नम्बर, इंजन नम्बर, वाहन स्वामी का नाम, पिता का नाम, पता, ईधन का प्रकार, प्रदूषण मानक और पीछे की ओर निर्माता का नाम, वाहन का मॉडल, रंग, बॉडी का प्रकार, सीटिंग क्षमता, स्टैडिंग क्षमता, स्लीपिंग क्षमता, खाली गाड़ी का वजन (यूएलडव्ल्यू), माल लादने की क्षमता, सकल कॉम्बिनेशन भार, क्यूविक कैपेसिटी, हॉर्स पावर, व्हील बेस व फाइनेंसर का नाम अंकित होगा. बताया कि इसी प्रकार मशीन से पढ़े जाने वाले चिप में वाहन के पंजीयन का विवरण, वाहन स्वामी का व्यक्तिगत विवरण, वाहन का पूर्ण विवरण, परिवहन यान के दशा में एक्सल का विवरण, ट्रेलर/सेमी ट्रेलर अटेज होने की दशा में उसका विवरण, सेमी ट्रेलर की दशा में अटेज होने दशा में हॉर्स का विवरण, फाइनेंसर का विवरण, चालान सम्बन्धी विवरण, स्थाई परमिट का विवरण, आर्टीकुलेटिट वाहन अतिरिक्त सेमी ट्रेलर का विवरण और रिट्रोफिटमेंट सम्बन्धी विवरण उपलब्ध होगा.

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