Sanchar Now। नोएडा के थाना 39 क्षेत्र में 2012 के मामले में 5 वर्ष की नाबालिक बच्चों से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने हिंडौली, जेपी नगर निवासी अमित को दोषी करार दिया है। फास्ट्रेक कोर्ट द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रियंका सिंह ने अमित कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹30000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमाने करने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी वहीं जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजन की जाएगी।
दरअसल, नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में 2012 में पड़ोस में रहने वाला आरोपी अमित मासूम 5 वर्ष के बच्ची को अपने साथ मेला दिखाने ले गया। जिसके बाद उसने सुनसान जगह पर ले जाकर मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को पास ही गड्ढे में दबा दिया। परिजनों ने बच्चों को काफी तलाश किया और पुलिस से मामले की शिकायत की। आरोपी नोएडा में ट्रैक्टर चलाने का काम करता था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिल्पी भदोरिया ने बताया कि मृतका 5 वर्षीय मासूम बच्ची अपने परिवार के साथ नोएडा थाना 39 क्षेत्र अंतर्गत रहती थी। बच्ची के पिता ने थाना 39 में शिकायत देते हुए पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाला अमित 24 अक्टूबर 2012 बच्ची को मेला दिखाने के बहाने अपने साथ ले गया। जिसके बाद सुनसान जगह पर ले जाकर बच्चों के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके शव को एक गड्ढे में दबा दिया और मौके से फरार हो गया।
गड्ढे से मिला था मासूम बच्ची का शव
परिजनों ने बच्ची को काफी तलाश किया वही पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए करते हुए जांच सुरु कर दी। जिसके बाद पुलिस को नगला सेक्टर 134 के पास एक बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुची पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया वही परिजनों ने बच्ची के शव की शिनाख्त की। पोस्टमार्टम के दौरान जांच में बच्ची की साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अमित को 6 नवम्बर 2012 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मासूम को 12 साल बाद मिला न्याय
पुलिस ने मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की। जहा पर मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय प्रियंका सिंह ने दोनों पक्षो के अधिवक्ताओ की जिरह व गवाहों के आधार पर आरोपी अमित को दोषी करार दिया। अदालत ने अमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।