Sanchar Now। नोएडा में 2014 में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो वीडियो बनाने के दोषी को अदालत ने सात वर्ष की सजा सुनाई है। जिला न्यायालय सूरजपुर में फास्ट्रेक कोर्ट 2 में अपारशत्र न्यायाधीश प्रियंका सिंह ने गाजियाबाद निवासी रोहित को सुनवाई के बाद दोषी कर दिया। जिसके बाद उसे पर सजा के साथ ₹20000 जुर्माना लगाया है। जमाने की राशि जमाने करने पर 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी नहीं होगी।
दरअसल, गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र के सिहानी चुंगी निवासी रोहित से 2012 में पीड़िता की फेसबुक के द्वारा जान पहचान हुई। इसके बाद दोनों में आपस में बातचीत होने लगी और 2014 में आरोपी रोहित ने पीड़िता को नोएडा में मिलने के लिए बुलाया। जब पीड़िता नोएडा सेक्टर 66 रोहित से मिलने पहुंची तो रोहित उसे अपने एक दोस्त के घर ले गया। जहां पर रोहित ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। जिससे वह बेहोश हो गई और उसके बाद रोहित ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके साथ ही उसकी अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाई। जिसके आधार पर आरोपी उसका शारिरिक शोषण करने लगा।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता शिल्पी भदोरिया ने बताया कि 2017 में पीड़िता ने नार्थ दिल्ली के थाना सब्जी मंडी में आरोपी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कराई। घटना नोएडा से संबंधित होने के चलते यह विवेचना गौतम बुध नगर के थाना फेस 3 को सौंप दी गई। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि रोहित ने उसको कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो में वीडियो बना ली। फोटो व वीडियो देने के बहाने आरोपी जबरन पीड़िता से 2 साल तक जबरन दुष्कर्म करता रहा। आरोपी ने इस दौरान पीड़िता को शादी करने का झांसा भी दिया। लेकिन दो साल के बाद जब आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया तो पीड़िता ने यह बात अपने परिजनों को बताई और फिर आरोपी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर थाना फेस 3 पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की।
सूरजपुर स्थित फास्ट्रेक कोर्ट द्वितीय में अपर सत्र न्यायाधीश प्रियंका सिंह ने मामले की सुनवाई की। जहां पर सभी गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद आरोपी रोहित को दोषी करार दिया। अदालत ने रोहित को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और ₹20000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमाने करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।