नाबालिक से कुकर्म के दोषी को अदालत ने बीस वर्ष कारावास की सुनाई सजा, लगाया जुर्माना

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Sanchar Now। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र के 2014 के मामले में नाबालिक से कुकर्म करने के दोषी 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर जिला न्यायालय में सुनवाई करते हुए अपार सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय सौरभ द्विवेदी ने ₹50000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी नहीं होगी।

दरअसल, जारचा थाना क्षेत्र की एनटीपीसी के पास पुरानी मार्केट में हलवाई की दुकान पर नाबालिक पीड़ित काम करता था। उसी दुकान पर हापुड़ के थाना पिलखुआ क्षेत्र के खेड़ा निवासी संजय भी काम करता था। 26 मई 2014 को पीड़ित रात साढ़े ग्यारह बजे दुकान से काम खत्म कर संजय के साथ सामने बने क्वार्टर पर चला गया। वही आरोपी संजय ने पीड़ित के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। अगले दिन सुबह होने पर पीड़ित ने अपने घर जाकर पिता को सारी बात बताई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चावनपाल सिंह ने बताया कि पीड़ित के पिता ने जारचा पुलिस को शिकायत देते हुए कहा कि उसके नाबालिक बेटे के साथ संजय ने कुकर्म की घटना को अंजाम दिया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी संजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय सूरजपुर में पेश की।

जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए अपार सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय सौरभ द्विवेदी सभी पेश किए गए सबूत, गवाह और दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह के बाद आरोपी संजय को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है जमाने की राशि जमाने करने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगत नहीं होगी। वहीं जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।

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