हत्या के प्रयास में दोषी को अदालत ने 10 वर्ष कारावास की सुनाई सजा, ₹20000 का लगाया जुर्माना।

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ग्रेटर नोएडा। मकान का किराया मांगने पर सीने में गोली मारने के आरोपी को दोषी मानते हुए जिला न्यायालय ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जिला न्यायालय ने दोषी पर ₹20000 का जुर्माना लगाया है जुर्माने की राशि जमा न करने पर 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। नोएडा के थाना फेज 3 में 2016 के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

सहायक शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि नोएडा के थाना फेज 3 के सेक्टर 63 स्थित वाजिदपुर गांव में आरोपी राजीव किराए के मकान में रहता था राजीव मूल रूप से एटा का रहने वाला था। 27 जून 2016 को राजीव से किराया मांगने मकान मालिक संजय उसके कमरे पर दया जहां पर उसने पिछले 10 महीने का बकाया किराया राजीव से मांगा इसी बात को लेकर राजीव ने तमंचे से संजय के सीने में गोली मार कर और मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में संजय को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया। संजय के पिता वेद प्रकाश ने थाना फेस-3 पुलिस को मामले की शिकायत दी जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घायल संजय कई सप्ताह तक अस्पताल में इलाज कराने के बाद ठीक होकर अपने घर पहुंच गया।

थाना फेस-3 पुलिस ने 307 में मामला दर्ज किया और उसकी चार सीट जिला न्यायालय में पेश की। अदालत में इस मामले में 7 गवाह पेश किए गए सालों तक चली सुनवाई के बाद सभी गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा ने राजीव को दोषी मानते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही ₹20000 का जुर्माना भी लगाया जुर्माने की राशि जमा न करने पर 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी वही जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।

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जमानत पर जेल से बाहर था दोषी राजीव

थाना फेस-3 पुलिस ने हत्या की साजिश के मामले में आरोपी राजीव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया राजीव को कुछ समय के बाद जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया अदालत ने आरोपी राजीव को दोषी मानते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई है पुलिस ने राजीव को जेल भेज दिया।

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