ग्रेटर नोएडा। मासूम से दुष्कर्म के नाबालिक आरोपी को जिला न्यायालय ने दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने आरोपी नाबालिक को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और ₹40000 का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि अदा न करने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि 30 जून 2020 को मासूम के पिता ने दादरी पुलिस से शिकायत की। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनकी 3 वर्षीय बेटी पड़ोस में पढ़ने गई थी जहां पर दादरी कस्बे के नई आबादी निवासी नाबालिग आरोपी ने बच्ची के साथ दरिंदगी की। अपने घर आने पर मासूम ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद उन्होंने दादरी पुलिस से मामले की शिकायत की। दादरी पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया और मासूम को मेडिकल के लिए भेज दिया।
दादरी पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू की और जांच में नाबालिग आरोपी बाल अपचारी की संलिप्तता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया। जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड गौतम बुध नगर के सामने पेश किया। जिसके बाद नाबालिग दोषी को बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया मामले की चार्जशीट पुलिस ने अदालत में पेश की।
जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयानों के बाद सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी माना। दोषी घटना के समय नाबालिक था लेकिन इस समय उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है अदालत ने दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई और जिला कारागार में और उसे भेज दिया गया है। आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही ₹40000 का जुर्माना लगाया जुर्माने की राशि जमा न करने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी इसके साथ ही पुलिस अभिरक्षा में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही ₹40000 का जुर्माना लगाया जुर्माने की राशि जमा न करने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी इसके साथ ही पुलिस अभिरक्षा में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।