संचार न्यूज़। ग्रेटर नोएडा में बीटा थाना क्षेत्र में 2020 में पति की हत्या की आरोपी पत्नी को जिला न्यायालय सूरजपुर ने दोषी कर दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रदीप कुमार यादव की हत्या के मामले में उसकी पत्नी राधा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है। जमाने की राशि जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी नहीं होगी।
दरअसल, मूल रूप से जिला इटावा के थाना जसवंत नगर के गांव नगला मठेली निवासी प्रदीप कुमार यादव (25 वर्ष) अपनी पत्नी राधा के साथ थाना बीटा दो क्षेत्र के बल्ला की मंडिया गांव में मेंबर सिंह के मकान में किराए पर रहता था। मृतक प्रदीप कुमार यादव एडब्लूएचओ सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। उसकी पत्नी राधा भी पार्श्वनाथ मनोरमा सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी। 12 सितंबर 2020 को संदिग्ध स्थिति में प्रदीप कुमार यादव की मौत हो गई। जिसके बाद उसके परिजनों ने उसकी पत्नी राधा पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाना बीटा तो पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि बीटा दो थाना क्षेत्र के अंतर्गत बल्ला की मडैया में रहने वाले प्रदीप कुमार यादव की हत्या उसकी पत्नी राधा के द्वारा की गई थी। राधा ने 13 अगस्त 2020 को अपने पति प्रदीप कुमार यादव को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या की और फिर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। इसके बाद मृतक प्रदीप कुमार यादव के भाई मनोज कुमार ने थाना बीटा दो पुलिस को राधा पर हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 15 सितंबर 2020 को राधा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की।
प्रदीप कुमार यादव की हत्या के मामले में जिला न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने सभी सबूत, गवाह और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद फैसला सुनाते हुए राधा को दोषी करार दिया। अदालत ने राधा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹50000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।