कोरोना काल में ली गई 15 % स्कूल फीस वापसी का आदेश हुआ फुस, लाचार अभिभावक जिलाधिकारी को करेंगे शिकायत।

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ग्रेटर नोएडा। कोरोना काल में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान वसूली गई स्कूल फीस की 15 फीसदी राशि के हाई कोर्ट के फैसले के बाद अभिभावकों ने कुछ राहत की सांस ली थी लेकिन अब ज्यादातर प्राइवेट स्कूल फीस वापसी/समायोजित करने पर ढुल मुल रवैया दिखा रहें है।ज्ञात रहे के माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉ रूपेश कुमार की तरफ से इसे लेकर शासनादेश जारी किया गया था।

अभिषेक कुमार अध्यक्ष नेफोवा ने बताया के सैंकड़ों अभिभावकों की इस संदर्भ में शिकायते आ रही हैं। इसलिए इसपर चर्चा और आगे की रणनीति के लिए आज एक मूर्ति चौंक पर एक बैठक की गई। बैठक में स्कूलों के द्वारा मनमर्जी से किताबें, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट शुल्क आदि के नाम पर लूट पर अंकुश लगाए जाने पर भी चर्चा हुई।

सुखपाल सिंह तूर, अभिभावक, शिक्षा कार्यकर्ता व फाउंडर एनसीआर पेरेंट्स एसोसिएशन ने आगे बताया के इस मुद्दे पर डॉ. धर्मवीर सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतम बुध नगर की तरफ से भी 25 फरवरी 2023 को जिले के सभी स्कूलों के नाम पर आदेश जारी किया गया था।

इस आदेश के आखिरी पैराग्राफ में लिखा गया है की उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उक्त पारित आदेश के समादर में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करते हुए आप अपने-अपने विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2020-2021 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के शुल्क के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क को समायोजन/प्रत्यावर्तित कर,कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को एक सप्ताह के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करें।


सुखपाल सिंह तूर ने आगे बताया के अब एक महीना हो गया है लेकिन स्कूल आदेश मानना तो दूर उल्टा यह कह रहें है के उनको कोई ऐसा आदेश नहीं मिला। अब गूगल फॉर्म द्वारा आदेश न मानने वाले स्कूलों की जानकारी इक्कठी की जा रही है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर से जल्दी मिलकर शिकायत की जायेगी। अभिभावक मनीष कुमार ने बताया के जिस तरह जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि ट्विटर पर सक्रिय है वैसे ही जिला विद्यालय निरीक्षक को भी सक्रिय होना चाहिए ताकि उनको अभिभावक टैग करके अपनी परेशानियां सांझा कर सकें।

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