SANCHAR NOW
Advertisement
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय
No Result
View All Result
SANCHAR NOW
No Result
View All Result
Home राष्ट्रीय

राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा अहम राय

Sanchar Now by Sanchar Now
20/11/2025
in राष्ट्रीय
0
राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा अहम राय

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति संदर्भ पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें पूछा गया था कि क्या संवैधानिक न्यायालय राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है। प्रधान न्यायाधीश बी.आर.गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पी.एस.नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए.एस.चंदुरकर की संविधान पीठ ने 10 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

11 सितंबर को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र से सवाल किया था कि अगर लोकतंत्र का कोई एक अंग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो अदालत, जोकि संविधान का संरक्षक है, शक्तिहीन कैसे रह सकती है।

ष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूछे थे 14 सवाल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीर्ष अदालत से यह जानना चाहा था कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार के इस्तेमाल के लिए न्यायिक आदेशों द्वारा समयसीमा निर्धारित की जा सकती है।

‘राष्ट्रपति संदर्भ’ का निर्णय तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित विधेयकों की मंजूरी को लेकर राज्यपाल की शक्तियों पर न्यायालय के आठ अप्रैल के फैसले के बाद आया था। पांच पन्नों के संदर्भ में मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों से निपटने में अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर उसकी राय जानने की कोशिश की।

क्या है पूरा मामला

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने 8 अप्रैल को एक फैसले में कहा कि 10 विधेयकों पर सहमति रोकने का तमिलनाडु के राज्यपाल का निर्णय “अवैध” और “मनमाना” था और राष्ट्रपति को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की।

पढ़ें  सलमान खान की हत्या की साजिश रच रहा शूटर सुक्खा पानीपत से गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने की कार्रवाई

दो-न्यायाधीशों की पीठ ने देखा था कि इन दस विधेयकों को मूल रूप से पारित होने और राज्यपाल की सहमति के लिए प्रस्तुत किए जाने के बाद काफी समय बीत चुका है और दस में से दो विधेयक तो 2020 तक के हैं।

Previous Post

‘KGF’ स्टार यश की मां के साथ धोखाधड़ी, 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज

Sanchar Now

Sanchar Now

Sanchar Now is Digital Media Platform through which we are publishing international, national, states and local news mainly from Western Uttar Pradesh including Delhi NCR through Facebook, YouTube, Instagram, Twitter and our portal www.sancharnow.com

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest
राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा अहम राय

राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा अहम राय

20/11/2025
‘KGF’ स्टार यश की मां के साथ धोखाधड़ी, 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज

‘KGF’ स्टार यश की मां के साथ धोखाधड़ी, 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज

20/11/2025
अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने ‘पाकिस्तानी’ गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल

अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने ‘पाकिस्तानी’ गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल

20/11/2025
कौन बनेगा UP शिक्षा सेवा चयन आयोग का अगला अध्यक्ष? मांगे गए आवदेन; ये है अप्लाई करने की आखिरी डेट

कौन बनेगा UP शिक्षा सेवा चयन आयोग का अगला अध्यक्ष? मांगे गए आवदेन; ये है अप्लाई करने की आखिरी डेट

20/11/2025

Recent News

राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा अहम राय

राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा अहम राय

20/11/2025
‘KGF’ स्टार यश की मां के साथ धोखाधड़ी, 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज

‘KGF’ स्टार यश की मां के साथ धोखाधड़ी, 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज

20/11/2025
अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने ‘पाकिस्तानी’ गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल

अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने ‘पाकिस्तानी’ गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल

20/11/2025
कौन बनेगा UP शिक्षा सेवा चयन आयोग का अगला अध्यक्ष? मांगे गए आवदेन; ये है अप्लाई करने की आखिरी डेट

कौन बनेगा UP शिक्षा सेवा चयन आयोग का अगला अध्यक्ष? मांगे गए आवदेन; ये है अप्लाई करने की आखिरी डेट

20/11/2025

संचार न्यूज डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्यों और स्थानीय समाचारों मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली एनसीआर की खबरों को Facebook, YouTube, Instagram, Twitter और हमारे पोर्टल sancharnews.in के माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं।

Follow Us

Our Visisters

Our Visitor

1273771

Recent News

राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा अहम राय

राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा अहम राय

20/11/2025
‘KGF’ स्टार यश की मां के साथ धोखाधड़ी, 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज

‘KGF’ स्टार यश की मां के साथ धोखाधड़ी, 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज

20/11/2025
  • About Us
  • Privacy & Policy
  • Contact Us
  • Home

© 2025 Sanchar Now All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय

© 2025 Sanchar Now All Rights Reserved.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.