लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह के हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. प्रदेश में आवश्यक सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से एस्मा लागू किया गया है. प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में सभी विभागों को अधिसूचना जारी कर दी है.

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यह प्रतिबंध राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों, बोर्डों, प्राधिकरणों और सरकारी उपक्रमों पर पूरी तरह लागू होगा. आदेश के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी या संगठन हड़ताल करता है या हड़ताल के लिए उकसाता है तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एस्मा के तहत हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए दोषियों को छह माह तक की कैद या जुर्माने या दोनों की सजा का प्रावधान है.
ये है वजह
दरअसल, प्रदेश में बिजली विभाग और शिक्षक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर बड़े हड़ताल की चेतवानी दी थी. जिसके बाद प्रदेश सरकार की तरफ से आवश्यक सेवाओं को निर्बाद रूप से जारी रखने के लिए यह फैसला लिया गया है. इसके अलावा आगे आने वाले त्योहारी सीजन, विधानसभा सत्र और विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से भी यह फैसला लिया गया है.
सरकार ने कही ये बात
एस्मा की इस घोषणा के बाद प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर अगले छह महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल करने पर पूर्ण रोक रहेगी. सरकार का कहना है कि जनहित और आवश्यक सेवाओं में कोई व्यवधान न आए, इसी उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है.












