SANCHAR NOW
Advertisement
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय
No Result
View All Result
SANCHAR NOW
No Result
View All Result
Home राष्ट्रीय

अमेरिकी जज ने ट्रंप के बर्थराइट सिटिजन खत्म करने वाले आदेश पर क्यों रोक लगाई? जानें

Sanchar Now by Sanchar Now
24/01/2025
in राष्ट्रीय
0
अमेरिकी जज ने ट्रंप के बर्थराइट सिटिजन खत्म करने वाले आदेश पर क्यों रोक लगाई? जानें

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने शासन संभालने के बाद नागरिकता को लेकर कड़े कदम उठाए हैं. ट्रंप ने बर्थराइट सिटिजनशिप में बदलाव करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब जज ने ट्रंप के इस आदेश पर रोक लगा दी है. जज ने कहा, 40 वर्षों में ऐसा नहीं देखा. दरअसल, अमेरिका में संविधान के 14वें संशोधन के मुताबिक, देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को जन्मजात नागरिकता दी जाती है, लेकिन ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इस में बदलाव करने की बात की है और किन्हीं शर्तों के साथ ही बच्चे बर्थराइट सिटिजनशिप के हकदार होंगे.

ट्रंप के बर्थराइट सिटिजनशिप कानून से अमेरिका में रहने वाले लाखों प्रवासी घबरा गए हैं, लेकिन जज के रोक लगाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली है, लेकिन ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. फेडरल जज कफनौर ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप के बर्थराइट सिटिजनशिप में बदलाव करने के आदेश पर रोक लगाते हुए इसे “स्पष्ट रूप से असंवैधानिक” कहा.

जज ने क्यों लगाई कानून पर रोक

ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन राज्यों ने कोर्ट में अपील की थी इसी के बाद सिएटल स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफनौर ने इस आदेश पर रोक लगाई है. हालांकि, यह रोक अभी अस्थायी (Temporary) है. इस रोक का मतलब यह नहीं है कि ट्रंप ने जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया था वो पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा. यह रोक महज 14 दिनों के लिए लगाई गई है. साथ ही जज ने इस कानून को अमेरिका के संविधान के खिलाफ कहा है.

जज जॉन कफनौर ने क्या-क्या कहा:

  1. जज ने ट्रंप के आदेश का बचाव कर रहे अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील से कहा, मुझे यह समझने में परेशानी हो रही है कि बार का कोई भी सदस्य कैसे स्पष्ट रूप से कह सकता है कि यह आदेश संवैधानिक है.
  2. मैं पिछले 40 सालों से बेंच पर हूं, लेकिन इन 40 सालों में मैंने ऐसा नहीं देखा. यह घोर असंवैधानिक आदेश है.
  3. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने जज कफनौर (84) को नियुक्त किया था. इस केस में जज कफनौर ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अटॉर्नी से इस कानून को लेकर सवाल-जवाब किए. जज ने कहा, डीओजे अटॉर्नी ब्रेट शूमेट से पूछा, क्या शूमेट व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि आदेश संवैधानिक है?
  4. इस आदेश के तहत, आज पैदा होने वाले बच्चों को अमेरिकी नागरिकों के रूप में नहीं गिना जाता है, वॉशिंगटन राज्य के सहायक अटॉर्नी जनरल लेन पोलोज़ोला ने ट्रंप की नीति का जिक्र करते हुए सुनवाई के दौरान जज को बताया.
पढ़ें  एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा करते हुए 24 आरोपियों को किया गिरफ्तार

जस्टिस डिपार्टमेंट ने दिए जवाब

  1. जस्टिस डिपार्टमेंट ने जज के सवालों पर कहा, डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई संवैधानिक थी और इसे रोकने वाले किसी भी न्यायिक आदेश को “बेहद अनुचित” कहा. इससे पहले कि शुमेट ने पोलोज़ोला के तर्क का जवाब देना समाप्त किया, कफनौर ने कहा कि उन्होंने कानून को रोकने के लिए टेंपरेरी ऑर्डर पर साइन किए हैं.
  2. शुमेट ने कहा, ट्रंप प्रशासन अब जो तर्क दे रहा है, उस पर पहले कभी मुकदमा नहीं चलाया गया था. साथ ही उन्होंने कहा, जज ने जो इस कानून को रोकने के लिए 14 दिन की अस्थायी रोक लगाई है उसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि यह 14 दिन की रोक बर्थराइट सिटिजनशिप के कानून के शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी. बर्थराइट सिटिजनशिप के कानून पर ट्रंप ने 20 जनवरी को साइन किया था और ट्रंप के ऑर्डर के मुताबिक, 20 फरवरी के बाद देश में बर्थराइट सिटिजनशिप का कानून लागू होगा.
  3. वकील ने बाद में एक बयान में कहा कि वह राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश का “बचाव” करेंगे.

क्या लग जाएगी हमेशा के लिए रोक?

जज ने ट्रंप के बर्थराइट सिटिजनशिप कानून पर फिलहाल जो रोक लगाई है जो अस्थायी है. यह परमानेंट रोक नहीं है. जज ने इस कानून पर महज 14 दिन के लिए फिलहाल रोक लगाई है. वहीं, दूसरी तरफ जज की तरफ से रोक लगाई जाने के फौरन बाद ट्रंप ने कहा, हम इसके खिलाफ अपील करेंगे. इसका मतलब है कि यह सोच लेना कि यह कानून पूरी तरह से रोक दिया गया गलत है.

पढ़ें  गूगल और PhonePe के बाद की बिहार सरकार की वेबसाइट हैक, 20 साल के मयंक ने एथिकल हैकिंग से चौंकाया

ट्रंप ने क्या ऐलान किया

  1. डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही 20 जनवरी को जन्मजात नागरिकता को लेकर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया. अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन के तहत देश में पैदा होने वाला हर बच्चा देश की जन्मजात नागरिकता का हकदार है, लेकिन ट्रंप ने इसमें बदलाव की मांग की है, जिसके तहत अब देश में वो ही बच्चे जन्मजात नागरिकता के हकदार है जिनकी मां या पिता, दोनों में से कोई एक अमेरिकी नागरिक हो.
  2. ट्रंप के आदेश के तहत, 19 फरवरी के बाद अमेरिका में पैदा हुए किसी भी बच्चे, जिनके माता और पिता अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं हैं, निर्वासन के अधीन होंगे और उन्हें देश की जन्मजात नागरिकता नहीं दी जाएगी. इसके चलते बच्चे सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न तरह के सरकारी लाभ नहीं हासिल कर सकेंगे.
  3. अमेरिका दुनिया के उन 30 देशों में से एक है जहां बच्चों को जन्मजात नागरिकता दी जाती है. कनाडा, मेक्सिको भी इसमें शामिल हैं.
  4. डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के अनुसार, अगर ट्रंप के आदेश को कायम रहने दिया गया तो सालाना 150,000 से अधिक बच्चे देश में जन्मजात नागरिकता के हकदार नहीं होंगे.

देश में उठी इस कानून के खिलाफ आवाज

ट्रंप ने इस कानून को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया था, जिसके तहत 19 फरवरी के बाद अमेरिका में पैदा हुए हर बच्चे को जन्मजात नागरिकता नहीं दी जाएगी. इसी के बाद देश में लोग घबरा गए. ऐसी तस्वीर सामने आई जो बहुत ही भयावह है. अस्पतालों के बाहर प्रेगनेंट महिलाओं की लाइन लग गई. जो वक्त से पहले बच्चे की डिलीवरी की मांग कर रही थी, जिससे उनका बच्चा 19 फरवरी से पहले पैदा हो जाए और अमेरिका की जन्मजात नागरिकता उसको मिल जाए.

पढ़ें  महात्मा गांधी की परपोती नीलम बेन पारिख का निधन

इसी के चलते देश में इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई गई. जब से ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, इसे चुनौती देते हुए अब तक 6 मुकदमे दायर किए गए हैं, उनमें से अधिकांश नागरिक अधिकार समूहों और 22 राज्यों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल ने दायर किए हैं. राज्यों ने तर्क दिया कि ट्रंप के आदेश ने अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता खंड में निहित अधिकार का उल्लंघन किया है. जिसके तहत यह प्रावधान है कि अमेरिका में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति नागरिक है.

Previous Post

यूपी STF की बड़ी कामयाबी… टोल टैक्स घोटाले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Next Post

‘हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे’, सब्जी में ज्यादा नमक डालने पर पत्नी को डांटा; फिर दंपती ने खा लिया जहर

Sanchar Now

Sanchar Now

Sanchar Now is Digital Media Platform through which we are publishing international, national, states and local news mainly from Western Uttar Pradesh including Delhi NCR through Facebook, YouTube, Instagram, Twitter and our portal www.sancharnow.com

Next Post
‘हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे’, सब्जी में ज्यादा नमक डालने पर पत्नी को डांटा; फिर दंपती ने खा लिया जहर

'हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे', सब्जी में ज्यादा नमक डालने पर पत्नी को डांटा; फिर दंपती ने खा लिया जहर

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest
गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन चुनाव 2025-26: मनोज भाटी बोड़ाकी अध्यक्ष, शोभाराम चंदेला सचिव निर्वाचित

गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन चुनाव 2025-26: मनोज भाटी बोड़ाकी अध्यक्ष, शोभाराम चंदेला सचिव निर्वाचित

25/12/2025
AMU परिसर में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, लाइब्रेरी कैंटीन के पास हमला कर बदमाश फरार

AMU परिसर में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, लाइब्रेरी कैंटीन के पास हमला कर बदमाश फरार

25/12/2025
पीएम मोदी आज ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का करेंगे लोकार्पण, अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन; ढाई लाख लोग जुटेंगे

पीएम मोदी आज ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का करेंगे लोकार्पण, अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन; ढाई लाख लोग जुटेंगे

25/12/2025
यूपी विधानमंडल से 24497 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

यूपी विधानमंडल से 24497 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

25/12/2025

Recent News

गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन चुनाव 2025-26: मनोज भाटी बोड़ाकी अध्यक्ष, शोभाराम चंदेला सचिव निर्वाचित

गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन चुनाव 2025-26: मनोज भाटी बोड़ाकी अध्यक्ष, शोभाराम चंदेला सचिव निर्वाचित

25/12/2025
AMU परिसर में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, लाइब्रेरी कैंटीन के पास हमला कर बदमाश फरार

AMU परिसर में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, लाइब्रेरी कैंटीन के पास हमला कर बदमाश फरार

25/12/2025
पीएम मोदी आज ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का करेंगे लोकार्पण, अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन; ढाई लाख लोग जुटेंगे

पीएम मोदी आज ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का करेंगे लोकार्पण, अटल जयंती पर लखनऊ में भव्य आयोजन; ढाई लाख लोग जुटेंगे

25/12/2025
यूपी विधानमंडल से 24497 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

यूपी विधानमंडल से 24497 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

25/12/2025

संचार न्यूज डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्यों और स्थानीय समाचारों मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली एनसीआर की खबरों को Facebook, YouTube, Instagram, Twitter और हमारे पोर्टल sancharnews.in के माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं।

Follow Us

Our Visisters

Our Visitor

1275011

Recent News

गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन चुनाव 2025-26: मनोज भाटी बोड़ाकी अध्यक्ष, शोभाराम चंदेला सचिव निर्वाचित

गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन चुनाव 2025-26: मनोज भाटी बोड़ाकी अध्यक्ष, शोभाराम चंदेला सचिव निर्वाचित

25/12/2025
AMU परिसर में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, लाइब्रेरी कैंटीन के पास हमला कर बदमाश फरार

AMU परिसर में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, लाइब्रेरी कैंटीन के पास हमला कर बदमाश फरार

25/12/2025
  • About Us
  • Privacy & Policy
  • Contact Us
  • Home

© 2025 Sanchar Now All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • होम
  • आस्था
  • एनसीआर
    • गाजियाबाद
    • ग्रेटर नोएडा
    • नोएडा
  • प्राधिकरण
  • मनोरंजन
    • खेल
    • बॉलीवुड
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • नई दिल्ली
  • राष्ट्रीय

© 2025 Sanchar Now All Rights Reserved.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.