बृजभूषण शरण सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें? दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न केस में कोर्ट में किए बड़े दावे

Sanchar Now
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महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती संघ (Wrestling Federation of India)के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोर्ट में कई बड़ी बातें कही हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जब भी बृजभूषण को मौका मिला उन्होंने यौन उत्पीड़न की कोशिश की थी। इसके साथ ही पुलिस ने अदालत के समक्ष यह भी गुहार लगाई है कि उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को अदालत में पेशी से राहत दी थी। अदालत में तजाकिस्तान की एक घटना का जिक्र करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाजपा सांसद को पता था कि वो क्या कर रहे हैं।

एक महिला पहलवान की शिकायत का जिक्र करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि तजाकिस्तान में एक इवेंट के दौरान आरोपी ने शिकायतकर्ता को कमरे में बुलाया और जबरन उस गले लगाया। जब महिला पहलवान ने विरोध  किया तो बृजभूषण ने उससे कहा कि एक पिता की तरह उन्होंने यह किया है। यह दिखाता है कि बृजभूषण शरण सिंह को अपने कृत्यों के बारे में पता था।

रिपोर्ट के मुताबिक, एक अन्य शिकायत का जिक्र करते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा, ‘तजाकिस्तान में एशियन चैम्पियनशिप के दौरान महिला पहलवान ने दावा किया कि बृजभूषण शरण सिंह ने उसकी अनुमति के बिना उसकी शर्ट को ऊपर उठा दिया और गलत तरीके से उसका पेट छुआ।’ दिल्ली पुलिस ने एक अन्य घटना का भी जिक्र किया। यह घटना दिल्ली में भारतीय कुश्ती संघ के कार्यालय से संबंधित है। गुजरात के सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस का उदाहरण देते हुए पुलिस ने कहा कि इस मामले में अलग-अलग कई एफआईआर दर्ज किये गये थे लेकिन अदालत ने एक जगह पर सभी मामलों की सुनवाई की थी।

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दिल्ली पुलिस ने इससे पहले एक अदालत को बताया था कि केंद्रीय खेल मंत्रालय की कमेटी ने बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने भाजपा सांसद को बरी नहीं किया था। बता दें कि खेल मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई थी उसका नेतृत्व मैरीकॉम कर रही थीं। हालांकि, इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था लेकिन इसकी एक कॉपी दिल्ली पुलिस को दी गई थी।

बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 7 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। किसी महिला के खिलाफ यौन प्रताड़ना के आऱोप में दोषी पाये जाने पर अधिकतम तीन साल तक जेल की सजा है। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी।

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